9 माह से अलग रह रहे पति-पत्नी को समझाइस देकर मिलाया, हंसी-खुशी घर रवाना

शनिवार को शहर के कन्नौद रोड स्थित न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक प्रकरणों का निपटारा हुआ। शनिवार को न्यायालय में 9 माह से अलग रह रहे पति-पत्नी को भी समझाइश देकर मिलाया गया।

9 माह से अलग रह रहे पति-पत्नी को समझाइस देकर मिलाया, हंसी-खुशी घर रवाना

आष्टा। शनिवार को शहर के कन्नौद रोड स्थित न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक प्रकरणों का निपटारा हुआ। शनिवार को न्यायालय में 9 माह से अलग रह रहे पति-पत्नी को भी समझाइश देकर मिलाया गया। इसके बाद पति-पत्नी अपने बच्चों के साथ हंसी-खुशी घर रवाना हुए।

नेशनल लोक अदालत न्यायालय परिसर में अध्यक्ष प्रथम जिला न्यायाधीश, शिप्रा पटेल, द्वितीय जिला न्यायाधीश उमेश पटेल, न्यायाधीश वंदना त्रिपाठी, न्यायाधीश एमएनएच रजवी, न्यायाधीश ऋचा राजावत, न्यायाधीश रिचा शर्मा, रिचा जैन, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय प्रबंधक देवाशीष मिश्रा, अमित सिन्हा आष्टा कन्नौद रोड, कन्नौद मिर्जी, कोठरी, जावर, के मुख्य शाखा प्रबंधक भगत सिंह, प्रबंधक कन्नौद रोड अनिल सिंह, प्रबंधक रजत जैन, मोहन पांडेय प्रबंधक, प्रबंधक जावर शम्भूनाथ चैधरी, मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के उपमहाप्रबंधक अजय कुमार वाधवानी अधिवक्ता संघ अध्यक्ष कृपाल सिंह ठाकुर, अधिवक्तागण कर्मचारीगण की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

लोक अदालत में सबसे चर्चित मामला

लोक अदालत का चर्चित मामला नगीना मालवीय का रहा जो अपने दो बच्चों के साथ नौ माह से पति संजय मालवीय से मनमुटाव के कारण मायके में थी उसे न्यायाधीश वंदना त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा, आरसी सोलंकी अधिवक्ता की समझाइश से पति संजय मालवीय के साथ प्रकरण में समझाइश देकर राजीनामा करवाया गया। पुष्पगुच्छ देकर दोनों को हंसी-खुशी घर रवाना किया गया।

अन्य प्रकरणों का निपटारा

लंबित प्रकरणों में प्रथम जिला न्यायाधीश शिप्रा पटेल के न्यायालय में कुल 114 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें से 2 प्रकरणों में 4 पक्षकारों को 312000 समझौता राशि दिए जाने के आदेश न्यायालय ने किए।

द्वितीय जिला न्यायाधीश उमेश पटेल के न्यायालय मे कुल विद्युत प्रीलिटिगेशन के 3900 प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए थे। जिसमें से राजीनामा अनुसार कुल 33 प्रकरणों का निराकरण हुआ।

न्यायालय के कुल 255 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गये थे जिसमें से 9 प्रकरणों का निराकरण हुआ। जिसमें 18 पक्षकारगण को 268866 रूपये का लाभ हुआ। न्यायाधीश वंदना त्रिपाठी के न्यायालय में प्रीलिटिगेशन के सम्पत्तिकर/जलकर के कुल 26 प्रकरणों का निराकरण।

यातायात पुलिस सीहोर ने लोक अदालत में कराया 24 मोटर व्हीकल एक्ट के प्रकरणों का निराकरण

आज दिनांक 11.05.2023 को जिला न्यायालय सीहोर में पुराने प्रकरणों में ज्यादा से ज्यादा निकल हेतु लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें यातायात पुलिस सीहोर द्वारा पूर्व में की गई मोटर व्हीकल एक्ट में चालानी कार्रवाई  जिनमें भुगतान शुल्क पेंडिंग था ,ऐसे प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए गए इस पर यातायात पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में कुल  24 प्रकरणों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया  जिसमें माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला न्यायालय सीहोर द्वारा 28000 रुपए जुर्माना शुल्क जमा करवाकर प्रकरणों का निकाल किया | इस प्रकार यातायात पुलिस द्वारा ऐसे चालान जिनका भुगतान शुल्क लंबित है उनको माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में प्रस्तुत कर निकाल किया जाएगा|