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मध्यप्रदेश में पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री करने वाले डीलरों के लिए अब परिवहन विभाग शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्राधिकार पत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 2022 में जारी अधिसूचना के तहत केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 में नियम 55ए से 55एच जोड़े गए हैं।
By: Arvind Mishra
Dec 24, 20252:29 PM
