सेबी को पता चला है कि कुछ व्यक्तियों को भेजे गए संदेश में प्रेषक ने नियामक के लेटरहेड, लोगो और मुहर का उपयोग करके सेबी का अधिकारी होने का झूठा दावा किया। कुछ मामलों में, प्रेषक ने सोशल मीडिया मंचों के जरिये नोटिस जारी कर कहा कि कार्रवाई से रोकने के लिए निवेशक को जुर्माना भरना होगा।
By: Prafull tiwari
Jun 04, 20257:08 PM
नयी दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को कहा कि कथित तौर पर उसके अधिकारी की तरफ से सूचना भेजकर निवेशकों से सूचना और पैसे की मांग किए जाने पर निवेशकों को सतर्कता बरतनी चाहिए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) का यह चेतावनी भरा बयान उसके संज्ञान में इस तरह का मामला आने के बाद आया है।
सेबी को पता चला है कि कुछ व्यक्तियों को भेजे गए संदेश में प्रेषक ने नियामक के लेटरहेड, लोगो और मुहर का उपयोग करके सेबी का अधिकारी होने का झूठा दावा किया। कुछ मामलों में, प्रेषक ने सोशल मीडिया मंचों के जरिये नोटिस जारी कर कहा कि कार्रवाई से रोकने के लिए निवेशक को जुर्माना भरना होगा। प्रेषक ने यह दिखाने के लिए फर्जी बिक्री प्रमाण पत्र भी जारी किया कि पीएसीएल की संपत्ति खरीदी गई। इसके अलावा तीसरे पक्ष के विक्रेता खाते के उपयोग का नकली प्रमाण पत्र भी जारी किया गया।
बाजार नियामक ने इस तरह की धोखाधड़ी का जिक्र करते हुए जनता या निवेशकों को सलाह दी है कि वे सेबी के कथित संचार को नियामक की आधिकारिक वेबसाइट से सत्यापित कर लें। इसके साथ ही निवेशकों को सेबी की ओर से सूचना या भुगतान की मांग करने वाले संचार/ प्रेषकों से निपटने के दौरान सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है।
सेबी ने कहा कि उसके द्वारा पारित हरेक आदेश में एक विशिष्ट संदर्भ संख्या होती है। यह विशिष्ट संख्या सेबी के सभी आधिकारिक संचार, जैसे पत्र, नोटिस, कारण बताओ नोटिस और इसके द्वारा जारी किए गए समन में दर्ज होती है। इसने कहा कि सेबी के सभी आदेश, आधिकारिक संचार और वसूली प्रमाण पत्र इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, सेबी ने दस्तावेज़ सत्यापन प्रणाली भी लागू की है जो दस्तावेजों की सत्यता की जांच करने की सुविधा देती है।