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एमपी शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस अनिवार्य: हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

एमपी शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस अनिवार्य: हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षकों की ई-अटेंडेंस के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की। अब सभी सरकारी शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। जानें कोर्ट के फैसले का कारण।

Nov 04, 20256:23 PM