महाधिवक्ता शशि किरण शेप्ती ने अपनी दलील में दावा किया कि चार जून को सुबह करीब 7.04 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के करीब 28 लाख फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया हैंडल से विधान सौध और स्टेडियम में विजय परेड के बारे में पोस्ट किया गया। शेप्ती ने कहा कि ऐसा बिना अनुमति के किया गया।
By: Prafull tiwari
Jun 11, 20255:39 PM
बेंगलुरु। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ से जुड़े मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले की अंतरिम जमानत याचिका पर बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। फैसला कल 12 जून को आएगा। बता दें कि आरसीबी के जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से अधिक घायल हुए थे।
इस मामले में सोसले को 6 जून को केंद्रीय अपराध शाखा ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उस गिरफ्तार किया, जब वह दुबई जाने की तैयारी में थे। उन्होंने अपनी याचिका में छह जून की सुबह अपनी गिरफ्Þतारी की वैधता पर सवाल उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की कार्रवाई राजनीतिक निर्देशों से प्रभावित है।
महाधिवक्ता शशि किरण शेप्ती ने अपनी दलील में दावा किया कि चार जून को सुबह करीब 7.04 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के करीब 28 लाख फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया हैंडल से विधान सौध और स्टेडियम में विजय परेड के बारे में पोस्ट किया गया। शेप्ती ने कहा कि ऐसा बिना अनुमति के किया गया।
उन्होंने यह भी कहा कि सोसले का देश से भागने का इरादा था, क्योंकि उन्होंने अगले दिन सुबह जल्दी उड़ान भरने के लिए पांच जून को रात 10.56 बजे दुबई के लिए हवाई टिकट खरीदे थे। सीआईडी ने 9 जून को सोसले और अन्य तीन गिरफ्तार व्यक्तियों को स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया था और 9 दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले को उच्च न्यायालय की कार्यवाही पूरी होने तक स्थगित कर दिया था।