भोपाल में उपभोक्ता फोरम ने नगर निगम के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समय पर आवास उपलब्ध न कराने के मामले में कोर्ट ने नगर निगम पर 35 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई है। साथ ही हितग्राही को मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।
By: Arvind Mishra
Jan 06, 20261:47 PM
भोपाल। स्टार समाचार वेब
भोपाल में उपभोक्ता फोरम ने नगर निगम के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समय पर आवास उपलब्ध न कराने के मामले में कोर्ट ने नगर निगम पर 35 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई है। साथ ही हितग्राही को मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। दरअसल,यह पूरा मामला अरेरा कॉलोनी के 12 नंबर स्थित मल्टी में बुक किए गए फ्लैट से जुड़ा है। जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक हितग्राही ने 2021 में फ्लैट बुक कराया था। तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी भोपाल नगर निगम अब तक फ्लैट का हैंडओवर नहीं कर पाया।
उपभोक्ता फोरम ने माना सेवा में कमी
उपभोक्ता फोरम में सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि भोपाल नगर निगम की लापरवाही के चलते हितग्राही को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इसे सेवा में कमी मानते हुए फोरम ने नगर निगम को दोषी ठहराया और जुर्माने के साथ मुआवजा भुगतान के निर्देश दिए।
हितग्राहियों की बढ़ी उम्मीद
उपभोक्ता फोरम के इस फैसले को पीएम आवास योजना के तहत लंबित प्रकरणों में हितग्राहियों के लिए अहम माना जा रहा है। इससे पहले भी कई हितग्राही समय पर मकान नहीं मिलने की शिकायत कर चुके हैं। अब इस आदेश के बाद भोपाल नगर निगम पर लंबित आवास परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का दबाव बढ़ गया है।