सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा- मोटर दुर्घटना मुआवजे के केस में बच्चों को गैर-आय अर्जित नहीं माना जा सकता। मुआवजे की गणना कुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन के आधार पर होनी चाहिए। यह फैसला उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो दुर्घटनाओं में घायल हो जाते हैं और स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला।
नई दिल्ली/इंदौर। स्टार समाचार वेब
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा- मोटर दुर्घटना मुआवजे के केस में बच्चों को गैर-आय अर्जित नहीं माना जा सकता। मुआवजे की गणना कुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन के आधार पर होनी चाहिए। यह फैसला उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो दुर्घटनाओं में घायल हो जाते हैं और स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाते हैं। कोर्ट ने फैसले की प्रति सभी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों को भेजने का निर्देश दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक दुर्घटना क्लेम केस में सुनवाई करते हुए उक्त फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुर्घटना में बच्चे की मृत्यु या उसके स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर क्षतिपूर्ति की गणना उसे कुशल श्रमिक मानते हुए की जाएगी। राज्य में दुर्घटना के समय कुशल श्रमिक का जो न्यूनतम वेतन होगा, उसे ही बच्चे की आय माना जाएगा। दावेदार को न्यायाधिकरण के समक्ष न्यूनतम वेतन के संबंध में दस्तावेज पेश करने होंगे।
सख्ती से किया जाए पालन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा-अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो इन दस्तावेजों को पेश करने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी। फैसले की प्रति सभी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों को भेजी जाए, ताकि निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके।
अब तक दुर्घटना में बच्चे की मृत्यु या उसके स्थायी दिव्यांग होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति की गणना नोशन इनकम (काल्पनिक आय, वर्तमान में 30 हजार रुपए प्रतिवर्ष) के हिसाब से की जाती है। अब राज्य में कुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन के हिसाब से क्षतिपूर्ति मिलेगी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन 14844 मासिक यानी 495 रुपए प्रतिदिन तय है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है। इसका असर पूरे देश में चल रहे दावा प्रकरणों पर पड़ेगा। राजेश खंडेलवाल, दुर्घटना दावा प्रकरण के वकील थे। इस फैसले से असंतुष्ट होकर सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। एक सितंबर को अपने फैसले में इसे स्वीकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्षतिपूर्ति राशि 35 लाख 90 हजार रुपए कर दी।
गत 14 अक्टूबर 2012 को इंदौर निवासी आठ वर्षीय हितेश पटेल पिता के साथ सड़क पर खड़ा था, तभी एक वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हितेश को गंभीर चोट आई। यह कहते हुए कि उसे स्थायी दिव्यांगता आई है, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष 10 लाख क्षतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने यह मानते हुए कि हितेश को 30 प्रतिशत दिव्यांगता आई है, उसे तीन लाख 90 हजार क्षतिपूर्ति देने का आदेश बीमा कंपनी को दिया। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने यह मानते हुए कि चूंकि हितेश की आयु सिर्फ आठ वर्ष है, क्षतिपूर्ति की राशि को बढ़ाकर आठ लाख 65 हजार कर दिया।


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मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में पचोर-सारंगपुर रोड पर झिरी नाले में 11 लोगों से भरी ईको वैन बह गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अन्य की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
सीधी के जमोड़ी थाना क्षेत्र में राजमिस्त्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हंगामा हुआ। परिजनों ने बकाया मजदूरी मांगने जाने का आरोप लगाया, जबकि मकान मालिक ने सीढ़ियों से गिरने की बात कही।
नागौद क्षेत्र में युवक राजा यादव की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। मवेशी चोरी के संदेह में हिस्ट्रीशीटर और साथियों ने मारपीट की। दो आरोपी हिरासत में हैं, तीन की तलाश जारी है।
सतना जिला अस्पताल में रविवार को छह घंटे बिजली बंद रहने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं। ब्लड बैंक की ऑनलाइन व्यवस्था ठप रही और परिजन घंटों कतार में खड़े रहे। बैकअप व्यवस्था पर सवाल उठे।
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सतना में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दो दिनों में संदिग्ध घी का 1.10 लाख रुपये का स्टॉक सीज किया। गोवर्धन और धौलपुर फ्रेश घी के नमूने भोपाल लैब भेजे गए हैं।
मध्यप्रदेश के मानसून सत्र में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक के खिलाफ मुस्लिम समाज प्रदेशभर में प्रदर्शन करेगा। भोपाल से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में यूसीसी लागू कर मुस्लिमों के अधिकार छीने जा रहे हैं।
रीवा में क्रिप्टो निवेश और जमीन एग्रीमेंट के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ितों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस 50 करोड़ से अधिक की ठगी की जांच कर रही है।
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