पिछले कुछ समय से रेलवे विभाग टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने और सभी यात्रियों की सुविधा के लिए टिकटों की बुकिंग संबंधित नियमों में कई बदलाव किया है। अब एक बार फिर रेलवे ने नियम बदला है, लेकिन इस बार बदलाव इमरेंसी कोटा के लिए किया गया है।
By: Arvind Mishra
Jul 25, 202512:59 PM
कोटा का नया नियम
पिछले कुछ समय से रेलवे विभाग टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने और सभी यात्रियों की सुविधा के लिए टिकटों की बुकिंग संबंधित नियमों में कई बदलाव किया है। अब एक बार फिर रेलवे ने नियम बदला है, लेकिन इस बार बदलाव इमरेंसी कोटा के लिए किया गया है। आपरेशन में सुधार और अंतिम समय में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए ये बदलाव किया गया है। दरअसल, रेल मंत्रालय ने इमरजेंसी कोटा आवेदन जमा करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। जारी इस सर्कुलर के अनुसार, आपातकालीन कोटा सीटों के लिए आवेदन करने वाले यात्रियों को अब अपनी यात्रा तारीख से एक दिन पहले आवेदन जमा करना होगा। यह नया नियम देशभर की रेल सेवाओं पर लागू कर दिया गया है।
रेलवे की ओर से इमरजेंसी में यात्रा करने वाले कुछ लोगों के लिए इमरजेंसी कोटा रिजर्व रखा जाता है। पहले इमरजेंसी कोटा के लिए यात्रा वाले दिन ही बुकिंग के लिए आवेदन किया जा सकते थे, लेकिन अब नियम बदलने से एक दिन पहले इसकी बुकिंग करनी होगी।
सीटों के आवंटन के समय, उच्च सरकारी अधिकारियों या सांसदों आदि की स्वयं यात्रा के लिए इमरजेंसी कोटा सबसे पहले आवंटित किया जाता है, जो वरीयता क्रम में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के अनुसार होता है। इसके बाद, सीनियर सिटीजन, मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी इंटरव्यू और अन्य कारणों पर विचार किया जाता है।
रेलवे ने ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले चार्ट तैयार करने का नियम पेश किया है। अभी तक यह चार्ट सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था। इससे टिकट कंफर्म नहीं होने पर यात्रियों को आप्शनल टिकट बुक करने का मौका मिलेगा। तत्काल टिकट के लिए आधार जरूरी कर दिया गया है। बिना आधार वेरिफिकेशन वाले यूजर्स तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे।