छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से हुई मौतों के बाद जिले की औषधि निरीक्षक प्रियंका चौबे ने सतना, मैहर और उमरिया के सभी दवा विक्रेताओं से कोल्ड्रिफ और नास्ट्रो-डीएस सस्पेंशन कफ सिरप के स्टॉक की जानकारी मांगी है। दोनों दवाओं की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई गई है। दुकानदारों से क्रय-विक्रय का पूरा ब्यौरा और मरीजों को दी गई दवाओं की वापसी के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
By: Yogesh Patel
Oct 06, 2025just now
हाइलाइट्स:
सतना, स्टार समाचार वेब
जिले की औषधि निरीक्षक प्रियंका चौबे द्वारा सतना, मैहर और उमरिया जिले के दवा दुकानदारों से कोल्ड्रिफ एवं नास्ट्रो-डीएस सस्पेंशन कफ सिरप के स्टॉक की जानकारी मांगी गई है एवं इसके विक्रय पर तत्काल रोक लगाने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा किस फर्म से दुकानदारों को यह दवाई प्राप्त हुई है इसका ब्यौरा देने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर जांच दौरान किसी दवा दुकानदार के पास यह दवाइयां मिलेगी तो दुकान संचालक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि छिंदवाड़ा में कफ सिरफ पीने के बाद हुई मौतों के बाद कोल्ड्रिफ एवं नास्ट्रो-डीएस सस्पेंशन कफ सिरप कंपनी पर बैन लगा दिया गया है। डीआई ने बताया कि छिंदवाड़ा में घटित जन घटनाओं के तारतम्य में जनमानस को ध्यान में रखते आगामी आदेश तक दवाइयों के विक्रय पर पूर्ण रूप से औषधि एवं सौन्दर्य सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 22(1) (डी) के तहत रोक लगाई गई थी। बताया गया कि औषधि कोल्डरिफ सिरप मेसर्स श्रीसन फार्मासिटुकल को शासकीय विश्लेषक, औषधि प्रयोगशाला चेन्नई के रिपोर्ट क्रमांक 04782-डी/2025-26 के द्वारा अवमानक घोषित कर दिया गया है।
इन बिंदुओं में मांगी जानकारी
फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवा विक्रय पर बैन
समस्त रिटेल एवं होलसेल औषधि विक्रेता को एफडीसी दवा पर प्रतिबन्ध लगाने के निर्देश जारी किये गए हैं। बताया गया कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के रिपोर्ट अनुसार क्लोरफेनीरामाइन मैलेट-2 एमजी + फेनिलेफ्रीने हाइड्रोक्लोराइड-5 एमजी फॉमूर्लेशन के समस्त एफडीसी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवा उत्पाद के सभी निमार्ताओं की दवा का उपयोग 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ना किया जाए। डीआई ने बताया कि एफडीसी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवा का विक्रय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिश्नर के पर्चे के बिना न किया जाए। एफडीसी का विक्रय 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ना किया जाए। यदि ये एफडीसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिश्नर के पर्चे पर 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अंकित की गई है तो मरीज को इन दवाइयों को देने से पहले रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिश्नर से पुन: परामर्श करने का सुझाव दें। लेवल पर उपरोक्त चेतावनी उल्लेखित नहीं है तो ऐसे सभी प्रोडक्ट का तत्काल विक्रय बंद करके उनको वापस किया जाना सुनिश्चित किया जाए।