आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए ITR-2 और ITR-3 की एक्सेल यूटिलिटीज जारी कर दी हैं। अब करदाता आसानी से पूंजीगत लाभ, क्रिप्टो आय और अन्य रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। डाउनलोड करने और फाइलिंग प्रक्रिया जानने के लिए पढ़ें।
By: Star News
Jul 11, 20254:38 PM
स्टार समाचार वेब. बिजनेस डेस्क
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए निर्धारण वर्ष 2025-26 हेतु ITR-2 और ITR-3 फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटीज शुक्रवार को जारी कर दी हैं। इस कदम से अब कर योग्य पूंजीगत लाभ, क्रिप्टो आय और अन्य विशिष्ट आय वाले करदाताओं के लिए अपना रिटर्न दाखिल करना और भी आसान हो जाएगा। विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी जानकारी साझा की है।
इससे पहले, आयकर विभाग ने केवल ITR-1 और ITR-4 फॉर्म (ऑनलाइन और एक्सेल यूटिलिटी दोनों) जारी किए थे, जिससे सीमित आय वर्ग वाले करदाता ही अपना आईटीआर दाखिल कर पा रहे थे।
आयकर विभाग ने अपने बयान में कहा, "करदाता ध्यान दें! निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए ITR-2 और ITR-3 की एक्सेल यूटिलिटीज अब लाइव हैं और फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं।" करदाता आयकर विभाग के ई-फाइलिंग आईटीआर पोर्टल के 'डाउनलोड' सेक्शन से इन यूटिलिटीज को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने पर एक विंडोज जिप फाइल प्राप्त होगी, जिसमें एक्सेल फाइल मौजूद होगी।
आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, 11 जुलाई से ITR-2 उन व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जो ITR-1 (सहज) दाखिल करने के लिए पात्र नहीं हैं। यह नई सुविधा उन सभी करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें अपनी आय के विभिन्न स्रोतों के लिए विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करनी होती है।