मध्य प्रदेश विधानसभा में आज मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया। जानें कांग्रेस ने क्यों किया विरोध, परिवहन मंत्री का जवाब और पुलिस भर्ती में गड़बड़ी पर कांग्रेस का प्रदर्शन।
By: Ajay Tiwari
Aug 06, 20255:12 PM
भोपाल: स्टार समाचार वेब.
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया। इस दौरान कांग्रेस ने इसका विरोध किया और सरकार पर कई आरोप लगाए।
वाहनों पर बकाया टैक्स का मुद्दा
विधेयक पर चर्चा करते हुए कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने सरकार से सवाल किया कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर संभागों में वाहनों पर ढाई हजार करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है, जिसे सरकार क्यों नहीं वसूल पा रही है। वहीं, विधायक भंवर सिंह शेखावत ने आरटीओ कार्यालयों को एजेंटों के भरोसे चलने का आरोप लगाया।
जवाब में, परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि अब नई व्यवस्था के तहत टैक्स बकाया होने पर 4% पेनल्टी के साथ-साथ 4 गुना अतिरिक्त राशि भी वसूली जाएगी। इसके अलावा, क्षमता से अधिक यात्री बैठाने पर प्रति सीट ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन
सत्र की शुरुआत से पहले, कांग्रेस विधायक खाकी वर्दी पहनकर विधानसभा परिसर पहुंचे और पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस पर भाजपा विधायक रीति पाठक ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ नारे लगाता है और विकास की बात नहीं करता।
सदन में हुए अन्य घटनाक्रम
सत्र की शुरुआत में उत्तराखंड त्रासदी में मारे गए लोगों और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन पर शोक व्यक्त किया गया।
आज सदन में चार विधेयकों पर चर्चा हुई, जिनमें जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक और विधिक सहायता विधेयक प्रमुख थे। इसके अलावा, कुछ नए विधेयक भी पेश किए गए।
भाजपा विधायक संजय पाठक की खनन कंपनियों पर ₹443 करोड़ से अधिक की वसूली के मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने बाद में जवाब देने की बात कही।
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यवाही के दौरान भोजनावकाश (लंच ब्रेक) को रद्द कर दिया।