रीवा जिले में दो तेजाब हमलों के मामलों में अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई। एक आरोपी को आजीवन कारावास और दूसरे को 10 साल की सजा दी गई।
By: Star News
Jul 02, 20251:36 PM
अतिरिक्त अपर जिला सत्र न्यायालय त्योंथर ने सुनाया फैसला
रीवा, स्टार समाचार वेब
छत की टीन शेड निकाल कर एक युवती समेत उसकी दो भतीजियों पर तेजाब डालने वाले एक आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुये सश्रम आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। जबकि उसके तीन साथियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है। यह फैसला अतिरिक्त अपर सत्र न्यायालय त्योंथर ने सुनाया है। घटना जून 2021 में जनेह थाना क्षेत्र के पनासी गांव में हुई थी।
अतिरिक्त लोक अभियोजक अशोक तिवारी ने बताया कि पनासी गांव निवासी रामकिशोर की पुत्री राधा पाल समेत उसकी दो भतीजी प्रिया पाल 9 वर्ष एवं रिया पाल 7 वर्ष घर पर सो रही थीं। जून 2021 की रात करीब 3 बजे आरोपी उमाशंकर केवट पुत्र घनश्याम केवट 34 वर्ष अपने साथी मुन्नीलाल साहू पुत्र छोटेलाल साहू 38 वर्ष, रवि शंकर माझी पुत्र जाग्यभान माझी 31 वर्ष एवं संदीप कुमार सोनी पुत्र भैरव प्रसाद सोनी 34 वर्ष के सहयोग पीड़िता के घर पहुंचा और छत में लगी सीमेंट सीट निकाल कर तेजाब से हमला कर दिया। इस घटना में राधा पाल समेत उसकी दोनों भतीजियां बुरी तरह से झुलस गई थीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था, जहां विचारण के दौरान प्रस्तुत किये गये साक्ष्य एवं गवाहों से सहमत होते हुये मुख्य आरोपी उमाशंकर केवट को दोषी करार देते हुये भारतीय दंड विधान की धारा 326 ए (3 काउंट) के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं धारा 427 के तहत 1 वर्ष के सश्रम करावास से दंडित किया है। जबकि संदीप सोनी, रविशंकर माझी एवं मुन्नीलाल साहू को दोष मुक्त किया गया।
मलियान टोला तेजाब कांड के आरोपी को 10 वर्ष की सजा
शहर के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत मालियान टोला में 2 वर्ष पूर्व हुए तेजाब कांड के मुख्य आरोपी को जिला न्यायालय से 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है । इस पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त लोक अभियोजन डीएन मिश्रा ने बताया कि मालियान टोला निवासी कृष्ण मुरारी सोनी उर्फ कृष्णा सोनी ने नगर निगम के कर्मचारी शाहिद वाल्मीकि, निशांत वाल्मीकि, अजय बाल्मीकि और समीर वाल्मीकि के ऊपर गुस्से में आकर मामूली विवाद के चलते तेजाब डाल दिया था। इस तेजाब कांड में चारों युवक बुरी तरह से घायल हुए थे। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपीय कृष्ण मुरारी सोनी उर्फ कृष्णा सोनी को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है।