सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा को सख्त चेतावनी देते हुए दो टूक शब्दों में कहा- डेटा शेयरिंग के नाम पर देश की जनता की निजता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। यह टिप्पणी तब आई जब कोर्ट व्हाट्सएप की टेक इट आर लीव इट प्राइवेसी पॉलिसी पर लगी पेनल्टी के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। ईडी ने गूगल से इन ऐप्स के विज्ञापन और प्रचार को लेकर पूछताछ की है, जबकि Meta (फेसबुक, इंस्टाग्राम) ने ऐसे विज्ञापनों से दूरी बना ली है। जानें इस सख्त कार्रवाई का पूरा विवरण और इसके निहितार्थ।














