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वाहनों पर 'स्कूल बस' और 'स्कूल सेवा' दर्ज कराने के निर्देश

वाहनों पर 'स्कूल बस' और 'स्कूल सेवा' दर्ज कराने के निर्देश

By: demonews

May 18, 202519 hours ago

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वाहनों पर 'स्कूल बस' और 'स्कूल सेवा' दर्ज कराने के निर्देश

गंजबासौदा। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए शनिवार को तहसील के सभागृह में ऑटो चालकों, मिनी वैन और मैजिक संचालकों की बैठक एसडीएम विजय राय ने ली। बैठक में स्कूलों से विद्यार्थियों को लाने वाले वाहन संचालकों को कागज, फिटनेस, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अपने दस्तावेज यातायात पुलिस और नपा को जमा कराने के निर्देश दिए गए। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों सहित प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए यातायात नियमों की जानकारी दी गई। इन निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए। निर्देशों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बैठक में बताया गया कि जिन वाहन चालकों ने अब तक रजिस्ट्रेशन, बीमा, लाइसेंस नहीं बनवाए हैं, वे जल्द से जल्द अपने दस्तावेज तैयार कर लें। वरना उन्हें बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। यदि उन्हें दस्तावेज तैयार कराने में दिक्कत आ रही है, तो उनकी जानकारी दें। जिला परिवहन अधिकारी से चर्चा कर उनकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों और आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से लेकर सरकार नए-नए निर्देश जारी कर रही है। नियमों की अनदेखी करते करने वालों पर कार्रवाई न होने के कारण नगर में यातायात व्यवस्था दिन-ब-दिन खराब हो रही है।
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