पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के 166 नेताओं को 9 मई 2023 को आईएसआई भवन और सैन्य ठिकानों पर हमले के मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई है। इनमें नेशनल असेंबली और सीनेट के नेता प्रतिपक्ष उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
By: Sandeep malviya
Jul 31, 202520 hours ago
इस्लामाबाद। पाकिस्तान जहां आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ' (पीटीआई) के 166 नेताओं और कार्यकतार्ओं को दस-दस साल की सजा सुनाई है। इन नेताओं में नेशनल असेंबली और सीनेट के विपक्षी नेता भी शामिल हैं। यह सजा नौ मई 2023 को आईएसआई बिल्डिंग और सैन्य ठिकानों पर हमले के मामले में दी गई है। उस दिन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पार्टी समर्थकों ने सेना के कई ठिकानों, जैसे जिन्ना हाउस (लाहौर), मियांवाली एयरबेस, रावलपिंडी में सेना मुख्यालय और फैसलाबाद की आईएसआई बिल्डिंग पर हमला किया था।
कौन-कौन से वरिष्ठ नेता हैं शामिल
सजा पाने वालों में नेता प्रतिपक्ष उमर अयूब, सीनेट में नेता प्रतिपक्ष शिबली फराज, जरताज गुल और हमीद रजा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अदालत ने फैसलाबाद में पुलिस स्टेशन पर हमले के एक अन्य मामले में भी 58 लोगों को 10 साल की सजा सुनाई। कुल मिलाकर अब तक 14 सांसद अयोग्य ठहराए जा चुके हैं।
पार्टी ने फैसले को बताया राजनीतिक साजिश
पीटीआई ने अदालत के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। साथ ही कहा कि इससे पार्टी के नेताओं को संसद और सीनेट से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष गोहर अली ने कहा कि वे इस फैसले को लाहौर हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अप्रैल 2022 में भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराकर पद से हटाया गया था और अगस्त 2023 से वे जेल में हैं। उनके भतीजे हसन खान को भी सेना की अदालत ने दस साल की सजा दी है।
बेटे भी आएंगे प्रदर्शन में
इमरान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि उनके बेटे सुलेमान और कासिम 5 अगस्त से शुरू हो रहे पीटीआई के देशव्यापी प्रदर्शन में हिस्सा लेने पाकिस्तान आएंगे। इस पर पंजाब सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने कोई हिंसक प्रदर्शन किया, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।