मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिल गई है। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने उन्हें पासपोर्ट रिन्यू कराने और विदेश जाने की अनुमति प्रदान की है।
By: Arvind Mishra
Jun 20, 2025just now
भोपाल। स्टार समाचार बेव
मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिल गई है। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने उन्हें पासपोर्ट रिन्यू कराने और विदेश जाने की अनुमति प्रदान की है। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि विशेष परिस्थिति में उन्हें यह राहत दी जा रही है। पासपोर्ट और वीजा की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जीतू पटवारी यह अंडरटेकिंग देंगे कि अदालत द्वारा दी गई अनुमति व स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। एकलपीठ ने यह अनुमति दो माह यानी 30 अगस्त तक के लिए दी है। गौरतलब है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उनके खिलाफ दर्ज दो एफआईआर निरस्त किए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया था। एफआईआर निरस्त करने का आवेदन हाईकोर्ट में लंबित है।
दरअसल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी झाबुआ में पूर्व विधायक विक्रांत भूरिया के साथ एक आदिवासी दुष्कर्म पीड़िता के घर पहुंच थे। जिसकी पहचान सोशल मीडिया पर उजागर हो गई थी। जिस कारण उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके अलावा पूर्व मंत्री इमरती देवी पर अशोभनीय टिप्पणी के करने के मामले में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पूर्व मंत्री इमरती देवी की शिकायत पर तीन मई 2024 को ग्वालियर के डबरा थाने में आईपीसी और एसटीएससी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी।
पटवारी दोनों एफआईआर निरस्त कराने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी। उनकी तरफ से हाईकोर्ट में पेश अंतरिम आवेदन में कहा गया कि उनकी बेटी यूनाइटेड किंगडम में पढ़ती है। उसके कॉलेज में कॉन्वोकेशन होना है, जिसमें पिता को भी रहना जरूरी है। इसलिए उन्हें पासपोर्ट रिन्यू कराने और विदेश जाने की अनुमति प्रदान की जाए। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद उन्हें उक्त आंशिक राहत प्रदान की है।