कांग्रेस द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां के एआई वीडियो केस पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कांग्रेस से तत्काल रूप से इस वीडियो को हटाने का आदेश दिया है।

कांग्रेस द्वारा पीएम और उनकी मां के एआई वीडियो पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया।
पटना। स्टार समाचार वेब
कांग्रेस द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां के एआई वीडियो केस पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कांग्रेस से तत्काल रूप से इस वीडियो को हटाने का आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीबी बाजंतरी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्देश जारी किया कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी को अपमानित करने वाला ये वीडियो तत्काल प्रभाव से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया जाए।

दरअसल, 10 सितंबर को बिहार कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया था, जिसमें पीएम मोदी के सपने में उनकी मां का एआई आधारित चित्रण किया गया है। वीडियो में दिवंगत हीराबेन मोदी का किरदार बेटे को राजनीतिक लाभ के लिए अपने नाम का दुरुपयोग करने पर फटकार लगाता नजर आता है।
जारी वीडियो में एक दृश्य में पीएम मोदी जैसा दिखने वाला शख्स बिस्तर पर लेटते हुए कहता है, आज की वोट चोरी हो गई, अब अच्छी नींद लो, फिर सपने में उनकी मां प्रकट होकर उन्हें नसीहत देती हैं। वीडियो को एआई से बनाया गया था। लेकिन भाजपा ने इसे घिनौना और मां का अपमान करार दिया था। साथ ही इस वीडियो को खिलाफ पटना हाईकोर्ट का रुख किया था।
पिछले महीने जब राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगियों के साथ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे तो उस दौरान दरभंगा में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इस घटना के बाद भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था। इस घटना के सामने आने के बाद पीएम मोदी ने भी कांग्रेस और राजद पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं हैं। राजनीति से कोई लेना-देना न होने के बावजूद भी मेरी मां को कांग्रेस-राजद के मंच से घिनौनी गालियां दी गईं। यह बेहद दुखद, दर्दनाक और व्यथित करने वाली बात है।


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