सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के एक बयान पर उनको जमकर लताड़ा है। 9 दिसंबर, 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़प के बाद भारतीय सेना पर कांग्रेस नेता ने कथित टिप्पणी की थी। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष की खिंचाई की है।
By: Arvind Mishra
Aug 04, 20259 hours ago
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर सख्त टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आपको कैसे पता कि चीन ने भारत की जमीन हड़पी है। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बातें नहीं कहेंगे। आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। विश्वसनीय जानकारी क्या है। जब सीमा पार कोई विवाद होता है... तो क्या आप ये सब कह सकते हैं। आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर, 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़प के बाद भारतीय सेना पर उनकी कथित टिप्पणी को लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की खिंचाई की। राहुल गांधी ने कथित तौर ये कमेंट भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया था। दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में अपने खिलाफ मानहानि के को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान सोमवार को अदालत ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं तो आप ये बातें क्यों कहेंगे। आप ये सवाल संसद में क्यों नहीं पूछेंगे। इसके जवाब में राहुल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्होंने संसद में बोलने की छूट पाने के लिए चुनाव नहीं लड़ा। अनुच्छेद 19(1)(ए) राहुल गांधी को सवाल पूछने की इजाजत देता है।
सिंघवी ने राहुल गांधी की तरफ से कहा कि मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की कोई जरूरत नहीं है। मामले में संज्ञान लिए जाने से पहले मुझे कोई प्राकृतिक न्याय नहीं दिया गया है। सिंघवी ने कहा कि मैं उस भावना को समझता हूं जिसके तहत इस बेंच ने सवाल पूछा है, लेकिन इस बात पर आम सहमति है कि यहां कोई प्राकृतिक न्याय या सुनवाई नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हाईकोर्ट में ये मुद्दा नहीं उठाया, आप अलग ही लाइन पर चले गए। इस पर सिंघवी ने कहा कि हमने हाईकोर्ट में कहा कि वह कोई दागी व्यक्ति नहीं हैं और न ही पीड़ित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां भी आपने अपनी एसएलपी में तर्क नहीं लिया है। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।