By: Gulab rohit
Oct 07, 2025just now
दमोह। छिंदवाड़ा जिले में विषाक्त कप सिरप के सेवन से बच्चों की मृत्यु की घटना को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने जिले के औषधि विक्रय, भंडारण एवं बाल रोग चिकित्सकों के साथ कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक ली। बैठक में जिले के शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक, औषधि विक्रेता संघ के प्रतिनिधिगण, औषधि विक्रेता एवं मेडिकल शॉप संचालक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह एवं सिविल सर्जन दमोह उपस्थित थे। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोचर ने संबंधितों से कहा छिंदवाड़ा जिले में कोल्डरिफ कड सीरप के सेवन से हुई बाल मृत्यु की घटनाएं अत्यंत गंभीर हैं। इस प्रकार की कोई घटना दमोह जिले में न घटे, इसके लिए सतर्कता, निगरानी एवं सख्त नियंत्रण आवश्यक है। कलेक्टर ने उपस्थिति डॉक्टरों, औषधि विक्रेता एवं मेडिकल शॉप संचालक आदि से इस संबंध में विस्तृत चर्चा की, सुझाव प्राप्त किये तथा सभी संबंधितों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक एवं सर्तकता बरतने के दिशा निर्देश दिये। उन्होंने कहा बच्चों की सुरक्षा और दवाओं की सही आपूर्ति हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अत: सभी अधिकारीए चिकित्सक और दुकानदार अपने-अपने क्षेत्र में सतर्क रहें और दिए गए निदेर्शों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें।
औषधि निरीक्षण एवं सैंपलिंग
कलेक्टर कोचर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि औषधि निरीक्षक जिले की सभी मेडिकल दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण करें एवं विभिन्न कंपनियों की कफ सीरप एवं अन्य औषधियों/मैडीसिन की सैंपलिंग करते रहें। सैंपल की जांच राज्य औषधि प्रयोगशाला में कराई जाए ताकि गुणवत्ता की पुष्टि हो सके। उन्होंने कहा सभी चिकित्सा संस्थान, बाल रोग विशेषज्ञ एवं मेडिकल संचालक शासन द्वारा जारी दिशा निदेर्शों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें। किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमोदन के औषधि/मैडीसिन का प्रयोग न किया जाए। औषधि निरीक्षक द्वारा मेडिकल स्टोर्स, अस्पतालों, नर्सिंग होम्स एवं वहां संचालित दवा दुकानों आदि में उपलब्ध सभी औषधियों/मैडीसिन की गुणवत्ता की जांच की जाए। किसी भी संदेहास्पद दवा की सूचना तत्काल कलेक्टर कार्यालय एवं सीएमएचओ को दी जाए।
दवाओं का उचित भंडारण
कलेक्टर ने कहा सभी मेडिकल दुकानदार यह सुनिश्चित करें कि दवाइयाँ उचित तापमान एवं साफ सुथरे वातावरण में रखी जाए। दवा की बोतलों एवं पैकिंग पर नमी, धूल या खराबी न हो। सभी दुकानदार दवाओं के बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट एवं एक्सपायरी डेट का रिकार्ड व्यवस्थित रूप से मेंटेन करें, जिससे आवश्यकता पड?े पर निरीक्षण के समय जानकारी उपलब्ध हो सके।
प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवा विक्रय निषिद्ध
उन्होंने कहा किसी भी ग्राहक को डॉक्टर के वैध प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवा न दी जाए। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित विक्रेता पर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। यह निर्देश प्रत्येक दुकान पर सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने कहा यदि किसी चिकित्सक के पास ऐसा मरीज आता है जिसे किसी दवा के सेवन से रिएक्शन या दुष्प्रभाव हुआ हैए तो चिकित्सक उस दवा की सूचना ड्रग निरीक्षक एवं सीएमएचओ कार्यालय को दी जायेए ताकि सैंपल लेकर तत्काल परीक्षण हेतु भेजा जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि यदि किसी अस्पताल या नर्सिंग होम में कंपनियों से डायरेक्ट सैलिंग हो रही है तो उसके नियमों एवं मापदंडों की जांच करें एवं आवश्यकतानुसार निमयानुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाये।
सभी व्यापारिक स्तरों पर अनुपालन जांच
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोचर ने कहा होलसेलर, रिटेलर, डॉक्टर, नर्सिंग होम, अस्पतालों आदि सभी हेतु लागू मानकों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी संबंधित अपने.अपने नियमों का पालन कर रहे हैं। इसके लिए सभी संबंधितों को नोर्मस अनुसार पृथक-पृथक अनुपालन पत्र जारी किए जाएं।
बैठक में अनुपस्थित चिकित्सकों को पत्र
उन्होंने कहा जो पीडियाट्रिशन बैठक में अनुपस्थित रहेए उन्हें कारण बताओ पत्र जारी किया जाए जिसमें उल्लेख किया जाए कि उन्हें बैठक में आमंत्रित किया गया था किंतु वे उपस्थित नहीं हुए। पत्र में सभी दिशा.निर्देश संलग्न कर उन्हें पालन करने के लिए निर्देशित किया जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि बैठक में दिए गए निदेर्शों के अनुरूप सभी संबंधित विभागों, संघों, चिकित्सकों एवं औषधि संचालकों को अलग-अलग पत्र जारी किए जाएं।
औषधि निरीक्षक की मॉनिटरिंग हेतु नोडल अधिकारी
कलेक्टर कोचर ने कहा जिले में औषधि निरीक्षक की गतिविधियों की मासिक मॉनिटरिंग हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए जो यह सुनिश्चित करे कि निरीक्षण, सैंपलिंग एवं रिपोर्टिंग नियमित रूप से हो रही है। नोडल अधिकारी यह भी देखे कि माह में कितने सैंपल लिए गएए कितने जांच हेतु भेजे गएए और क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई। उन्होंने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों से कहा दुकान पर अधिकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य रूप से रहे और वही दवा का विक्रय करे। सीएमएचओ द्वारा सभी को पृथक-पृथक पत्र जारी किया जाये।