मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'शाहबानो केस' पर बनी फिल्म 'हक' की रिलीज रोकने से मना किया। शाहबानो की बेटी सिद्दिका बेगम की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- निजता का हनन नहीं।
By: Ajay Tiwari
Nov 06, 20254:39 PM
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शाहबानो केस पर आधारित फिल्म 'हक' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यह फिल्म किसी की निजता का हनन नहीं है।
हाईकोर्ट ने शाहबानो की बेटी और कानूनी वारिस सिद्दिका बेगम खान की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने फिल्म की रिलीज, प्रदर्शन और प्रमोशन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी।
सिद्दिका बेगम खान ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि फिल्म निर्माताओं ने शाहबानो पर फिल्म बनाने से पहले उनकी कानूनी वारिस के रूप में कोई अनुमति नहीं ली है। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म में शरिया कानून की नकारात्मक छवि दिखाई गई है, जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हो सकती हैं। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर सुपर्ण एस. वर्मा, जंगली पिक्चर्स, बावेजा स्टूडियोज और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के चेयरपर्सन को कानूनी नोटिस भी भेजा था।
याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट तौसीफ वारसी ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया था कि फिल्म के टीजर और ट्रेलर में दिखाए गए कुछ घटनाक्रम उनकी मुवक्किल की मां की प्रतिष्ठा और सम्मान को धूमिल करते हैं। उन्होंने फिल्म के कुछ डायलॉग को 'खराब और आपत्तिजनक' बताते हुए कहा कि वास्तविक जीवन में शाहबानो और उनके पति के बीच ऐसे संवाद कभी नहीं थे।
फिल्म निर्माता जंगली पिक्चर्स के अधिवक्ताओं, ऋतिक गुप्ता और अजय बगड़िया ने अदालत में दलील दी कि यह फिल्म पूरी तरह से एक काल्पनिक कथा पर आधारित है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। अदालत ने इन तर्कों से सहमति जताते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने 4 नवंबर को दो घंटे चली सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है।