उत्तर प्रदेश में आज एसआईआर के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। दोपहर 3 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंकड़े साझा करेंगे। दावा किया जा रहा है कि सूची में 2.89 करोड़ फर्जी मतदाताओं के नाम काटे गए हैं।
By: Arvind Mishra
Jan 06, 202610:35 AM
लखनऊ। स्टार समाचार वेब
उत्तर प्रदेश में आज एसआईआर के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। दोपहर 3 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंकड़े साझा करेंगे। दावा किया जा रहा है कि सूची में 2.89 करोड़ फर्जी मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। मतदाता वेबसाइट पर नाम जांच सकेंगे। 6 फरवरी तक दावे-आपत्तियां दर्ज होंगी, जबकि अंतिम सूची 6 मार्च को जारी की जाएगी। दरअसल, चुनाव आयोग मंगलवार को कच्ची मतदाता सूची जारी करेगा। इसमें 12.55 करोड़ मतदाता होंगे। सूची से 2.89 करोड़ नाम सूची से हटाए गए हैं। यह स्थानांतरित, अनुपस्थित व मृत आदि श्रेणी में हैं। सभी जिलों में ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन की तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं।
सूची का अंतिम प्रकाशन मार्च में होगा
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने एक दिन पहले ही सोमवार को बैठक कर तैयारियों को जायजा लिया। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा गया है कि वे शुद्ध मतदाता सूची जारी करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। मंगलवार से छह फरवरी तक मतदाता सूची पर दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। वहीं 27 फरवरी तक इन दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन छह मार्च को किया जाएगा।
91 फीसदी वोटरों का हुआ मिलान
जिन 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे, उनमें 1.26 करोड़ स्थायी रूप से स्थानांतरित, 46 लाख मृत, 23.70 लाख डुप्लीकेट, 83.73 लाख अनुपस्थित व 9.57 लाख अन्य श्रेणी के मतदाता हैं। प्रदेश में 91 प्रतिशत मतदाताओं का 2003 की मतदाता सूची से मिलान हो गया है। यानी, उनका नाम पक्की मतदाता सूची में शामिल करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।
एक करोड़ वोटरों को भेजेंगे नोटिस
एसआईआर में एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। एक करोड़ मतदाताओं की मैपिंग पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे मतदाताओं को संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आॅफिसर की ओर से नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस मिलने के बाद मतदाता को तय समयसीमा में अपनी पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए 12 वैध दस्तावेजों की सूची पहले से तय कर रखी है, जिनमें से किसी एक की छायाप्रति हस्ताक्षर के साथ जमा करनी होगी। दस्तावेज सही पाए जाने पर नाम दोबारा मतदाता सूची में जोड़ा जा सकेगा।