3 और 4 माह के लिए जिले से किया बाहर, पेशी पर आने देना होगी थाने में सूचना
By: Gulab rohit
Aug 18, 202511:09 PM
सागर। सागर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर संदीप जीआर ने जिले के 4 आदतन अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश दिया है। आदेश सोमवार से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इनमें से एक आरोपी को 3 माह और तीन आरोपियों को 4 माह के लिए जिले व सीमावर्ती जिलों की सीमा से बाहर किया गया है।
इन अपराधियों पर हुई कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक से मिले प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने कार्रवाई की है। आदेश के अनुसार,
परम सिंह पिता बलिराम लोधी (39 वर्ष), निवासी ग्राम गनियारी को 3 माह के लिए जिला बदर किया गया।
निखिल पिता मनोज बंसल (20 वर्ष), निवासी गयादीन वार्ड को 4 माह के लिए निष्कासित किया गया।
अंशुल उर्फ प्रांशु पिता वीरेंद्र गुप्ता (26 वर्ष), निवासी बताशा वाली गली, रामपुरा वार्ड को 4 माह के लिए जिला बदर किया गया।
अर्जुन पिता हरप्रसाद अहिरवार (23 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 5, रजाखेड़ी को 4 माह के लिए जिले की सीमा से बाहर किया गया।
कोर्ट पेशी पर दी गई छूट
जिला दंडाधिकारी के आदेश के अनुसार, इन आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चल रहे मामलों की सुनवाई के दौरान वे नियत तिथि पर पेश हो सकेंगे। इसके लिए उन्हें पहले थाना प्रभारी को लिखित सूचना देनी होगी और पेशी के बाद तुरंत जिला बदर आदेश का पालन करना होगा।