अब्बास के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि विधायकी जाना तय हो गया है। हालांकि इस पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। दरअसल, ये मामला 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण से जुड़ा है।
By: Star News
May 31, 20252:56 PM
भड़काऊ भाषण केस: 3000 रुपए का जुमार्ना भी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की कोर्ट में हेट स्पीच केस में शनिवार को मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को दो साल की जेल और 3 हजार रुपए के जुमार्ने की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद अब्बास के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि विधायकी जाना तय हो गया है। हालांकि इस पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। दरअसल, ये मामला 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण से जुड़ा है। उक्त सजा मऊ जनपद की एमपी-एमएलए कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह ने सुनाई। इसी मामले में सह आरोपी मंसूर अंसारी को छह महीने की सजा और एक हजार रुपए जुमार्ने की सजा दी गई है। हेट स्पीच के केस में मऊ से विधायक और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया। मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। गौरतलब है कि तीन मार्च 2022 को यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में सरकार बनने पर अधिकारियों को ठीक से देख लेने की धमकी दी थी। इस भड़काऊ बयान को लेकर विरोध हुआ और मऊ कोतवाली के तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी।
इन धाराओं में दर्ज था केस
अब्बास अंसारी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, इनमें धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 171 एफ (चुनाव में गलत प्रभाव डालना), धारा 186 (सरकारी कार्य में बाधा), धारा 189 (सरकारी सेवक को धमकाना), धारा 153अ (दो समुदायों में वैमनस्य फैलाना), धारा 120इ (आपराधिक साजिश) शामिल है। इन धाराओं के तहत दर्ज केस की सुनवाई मऊ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. केपी सिंह की कोर्ट में चल रही थी, जिसने अब अब्बास अंसारी को दोषी करार दिया है।