दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य को राहत दी है। अदालत ने मामले में मंगलवार को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इंकार कर दिया है।
By: Arvind Mishra
Dec 16, 202511:43 AM
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य को राहत दी है। अदालत ने मामले में मंगलवार को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इंकार कर दिया है। अदालत ने कहा-ईडी केस में आगे की जांच जारी रख सकती है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि इस स्टेज पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ईडी का मामला सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन आदेशों पर आधारित है, न कि किसी एफआईआर पर है।
आरोपियों का बड़ा झटका
साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को झटका देते हुए फैसला सुनाया है कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य आरोपियों को एफआईआर की कॉपी पाने का अधिकार नहीं है। यह फैसला दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक आफेंस विंग द्वारा मामले में दर्ज की गई नई एफआईआर से जुड़ी कार्यवाही के दौरान दिया।
इसलिए केस अस्वीकार्य
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- एफआईआर के अभाव में न केवल मनी लॉन्ड्रिंग की जांच, बल्कि उससे जुड़ी अभियोजन शिकायत भी बनाए रखना योग्य नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संज्ञान लेना कानूनन अस्वीकार्य है। अदालत ने साफ किया कि उसका यह आदेश आरोपों के मेरिट्स पर आधारित नहीं है।
दिल्ली कोर्ट के आदेश का मतलब
नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने यह फैसला केवल तकनीकी आधार पर दिया है। मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद ईडी अपनी जांच जारी रखेगी और जैसे ही दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी, उसके बाद ईडी दोबारा चार्जशीट पेश करेगी। ईडी का दावा है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला है।
कांग्रेस के इन नेताओं पर शिकंजा
ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में दाखिल अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी के अलावा यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया था। इस जांच को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई पूरी तरह राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। जबकि ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2 हजार करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को गलत तरीके से हड़पने का आरोप भी लगाया है।