×

मध्यप्रदेश... 66 केवी लाइन बिछाने पर भूमि स्वामियों को मिलने वाले मुआवजे में इजाफा

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जानकारी दी है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 66 केवी या उससे अधिक क्षमता के विद्युत टॉवर लगाने और विद्युत पारेषण के लिए टॉवर लाइन बिछाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली भूमि के प्रतिपूर्ति के संबंध में नए निर्देश जारी किए गए हैं।

By: Arvind Mishra

Nov 20, 20251:53 PM

view7

view0

मध्यप्रदेश...  66 केवी लाइन बिछाने पर भूमि स्वामियों को मिलने वाले मुआवजे में इजाफा

उपयोग में ली जाने वाली भूमि के प्रतिपूर्ति के संबंध में नए निर्देश जारी किए गए हैं।

  • भूमि के बाजार मूल्य की 200 प्रतिशत मिलेगी क्षतिपूर्ति

  • क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान निगम/निकाय को किया जाएगा  

भोपाल। स्टार समाचार वेब

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जानकारी दी है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 66 केवी या उससे अधिक क्षमता के विद्युत टॉवर लगाने और विद्युत पारेषण के लिए टॉवर लाइन बिछाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली भूमि के प्रतिपूर्ति के संबंध में नए निर्देश जारी किए गए हैं। अब भूमि पर टॉवर लाइन बिछाने में हुई क्षति के लिए दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त भूमि स्वामी को टॉवर की स्थापना के लिए उपयोग में ली गई भूमि के क्षेत्रफल के प्रचलित बाजार मूल्य का 200 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि के रूप में दिया जाएगा। क्षतिपूर्ति के संबंध में भूमि निर्धारण के लिए टॉवर के 4 लेग के भीतर की भूमि के अतिरिक्त प्रत्येक ओर एक मीटर भूमि मुआवजे के लिए पात्र होगी। जिला कलेक्टर क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण के लिए प्राधिकृत होंगे। विद्युत पारेषण लाइन के नीचे टॉवर के दोनों ओर के मार्गाधिकार में स्थित भूमि के क्षेत्रफल के बाजार मूल्य (कलेक्टर गाइड लाइन) की 30 प्रतिशत प्रतिपूर्ति राशि दी जाएगी।

निर्माण की अनुमति नहीं होगी

विद्युत पारेषण लाइन के मार्गाधिकार के भीरत किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं होगी। विशेष मामलों में निर्माण से पहले विद्युत निरीक्षक एवं विद्युत निरीक्षकालय के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी होगा। ऐसे प्रकरण जिनमें वैकल्पित क्षतिपूर्ति निगम/निकाय के माध्यम से प्राप्त होने वाली हो अथवा प्राप्त हो गई हो, के संबंध में निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान निगम/निकाय को किया जाएगा।

क्षतिपूर्ति भुगतान डिजिटल होगा

क्षतिपूर्ति भुगतान डिजिटल माध्यम से एक बार ही किया जाएगा। यह क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के बाद भी भूमि पूर्ववत भूमिस्वामी के नाम पर दर्ज रहेगी। मात्र कैफियत कॉलम में ट्रांसमिशन टॉवर-लाइन का विवरण दर्ज किया जाएगा। यह निर्देश केवल विद्युत पारेषण लाइन के लिए प्रभावी होंगे। इसके अंतर्गत विद्युत उप पारेषण एवं वितरण लाइन शामिल नहीं है। यह निर्देश 14 नवंबर से प्रभावशील हो चुके हैं।

COMMENTS (0)

RELATED POST

भोपाल PHQ के सामने मांस भरा ट्रक मिलने से बवाल: गोमांस की पुष्टि के दावों के बीच स्लॉटर हाउस सील, प्रदर्शन तेज

भोपाल PHQ के सामने मांस भरा ट्रक मिलने से बवाल: गोमांस की पुष्टि के दावों के बीच स्लॉटर हाउस सील, प्रदर्शन तेज

भोपाल में पुलिस मुख्यालय के बाहर मांस से भरा ट्रक पकड़े जाने पर भारी हंगामा। हिंदू संगठनों का गोमांस होने का दावा, प्रशासन ने स्लॉटर हाउस को किया सील। पूरी रिपोर्ट पढ़ें।

Loading...

Jan 08, 20265:50 PM

इंदौर के भेरूघाट मंदिर के पास झोले में मिली नवजात बच्ची: मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, पुलिस जांच शुरू

इंदौर के भेरूघाट मंदिर के पास झोले में मिली नवजात बच्ची: मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, पुलिस जांच शुरू

मध्य प्रदेश के इंदौर में भेरूघाट मंदिर के पास एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली। मायाबाई नामक महिला ने बच्ची को रेस्क्यू किया। जानें क्या है पूरी घटना और पुलिस की कार्रवाई।

Loading...

Jan 08, 20265:35 PM

रीवा कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी: ई-मेल के बाद खाली कराया गया परिसर, बम स्क्वॉड का सर्च ऑपरेशन जारी

रीवा कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी: ई-मेल के बाद खाली कराया गया परिसर, बम स्क्वॉड का सर्च ऑपरेशन जारी

मध्य प्रदेश के रीवा जिले के नवीन कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। हाईकोर्ट को मिले ई-मेल के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जानें पूरा मामला।

Loading...

Jan 08, 20264:53 PM

जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड में 70-90% वेतन देने के नियम को अवैध घोषित किया। अब हजारों सरकारी कर्मचारियों को एरियर्स के साथ पूरा वेतन मिलेगा। पढ़ें पूरी खबर।

Loading...

Jan 08, 20264:36 PM

मध्यप्रदेश... डिंडोरी की कीर्ति को कलेक्टर ने एयरलिफ्ट कर भेजा भोपाल एम्स

मध्यप्रदेश... डिंडोरी की कीर्ति को कलेक्टर ने एयरलिफ्ट कर भेजा भोपाल एम्स

मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले के ग्राम पिपरिया की 25 वर्षीय कीर्ति चंदेल को बेहतर इलाज के लिए एयर एंबुलेंस के माध्यम से भोपाल एम्स भेजा गया। कीर्ति के माता-पिता खेती-मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे बेटी की गंभीर बीमारी का महंगा इलाज कराने में सक्षम नहीं थे।

Loading...

Jan 08, 20262:15 PM