रायसेन। माइनिंग विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कलेक्टर आदेश है क्या अधिकारियों के आदेश को पड़ा देखा है उसमें सीमा क्षेत्र का हवाला दिया कार्यक्षेत्र निर्धारित किया गया खसरा नंबर स्पष्ट दिया गया रकवा क्षेत्र का पूरा विवरण दिया गया इसके अतिरिक्त पीली मिट्टी उठाई नहीं जा सकती। यदि कंपनी ऐसा करती है आदेश और नियमों का पालन नहीं करने का मामला दर्ज हो सकता है। कलेक्टर ने नियमों के तहत काम करने के आदेश दिए यह आदेश स्थाई नहीं अस्थाई जो नियम पर नियम विरुद्ध काम करने पर निरस्त किए जा सकते हैं। जिला अधिकारी और विकास खंड अधिकारी माइनिंग विभाग के अधिकारी क्या अपनी साइड रिपोर्ट देंगे की जिन ग्राम पंचायत मिट्टी कार्य करने का आदेश दिया है क्या उसका पालन और क्षेत्रफल के भीतर कार्य हो रहा है उसने घन मीटर लंबाई चौड़ाई पर मिट्टी उठाई गई कलेक्टर आदेश के वाद क्षेत्रफल से अतिरिक्त क्षेत्र से मिट्टी उठाई जा रही है माप नियमों का पालन नहीं हो रहा है। राजमार्ग फोर लाइन कंपनी पंचायत से मिट्टी उठा रही है उसमें नियमों का पालन नहीं हो रहा है सवाल उठता है अतिरिक्त मिट्टी अतिरिक्त क्षेत्रफल से मिट्टी कार्य करने की अनुमति पंचायत से ली गई या नहीं गांव की सरकार की बगैर अनुमति के कार्य करना कानून के विरुद्ध है जो अपराध की श्रेणी में आता है हम आपको वास्तविक तस्वीर को जनता के सामने परोस रहे है। आदेश के उलट मिट्टी कार्य संचालित किया जा रहा है निर्माण कंस्ट्रक्शन कंपनी मर्जी हमारी की तर्ज पर रुतबा दिखाकर काम कर रही है। जिससे कई ग्राम पंचायत सरपंच और लोग कंपनी से बेहद खपा है। यह भी ध्यान में रखा जाता है की भविष्य में सीमा क्षेत्र को खतरा न हो पर मर्जी हमारी की तर्ज पर कंपनी काम कर रही है। स्थानीय अधिकारी कलेक्टर का आदेश कहकर अपनी कर्तव्य निष्ठा से दूर भाग रहे प्रतिदिन सौ डंपर ओवरलोड डंके की चोट पर चल रही है खुद अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं पर कार्रवाई नहीं कर रहे आखिर माजरा क्या है।
इनका कहना :-
मैंने कलेक्टर रायसेन को एक शिकायती पत्र भेजा है। जिसमें माइनिंग विभाग द्वारा आपके आदेश कार्यक्षेत्र का पालन नहीं करने का हवाला दिया गया है। अनुरोध किया है प्रतिदिन निकाली जा रही मिट्टी की साइड रिपोर्ट पत्रकारों को उपलब्ध कराई जाए तो वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी।
महेंद्र शर्मा वरिष्ठ पत्रकार बाड़ी।