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मध्यप्रदेश में समाधान... बकाया बिजली बिल पर सरचार्ज में मिलेगी छूट

मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी, अरेरा कॉलोनी से ऊर्जा विभाग की समाधान योजना 2025-26 का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि समाधान योजना से उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल जमा कराने में राहत मिलेगी।

By: Arvind Mishra

Nov 03, 20252:21 PM

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मध्यप्रदेश में समाधान... बकाया बिजली बिल पर सरचार्ज में मिलेगी छूट

मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बिजली बिल बकायादारों के लिए "समाधान योजना" शुभारंभ समारोह की भोपाल में दीप प्रज्ज्वलित कर शुरुआत की।

  • मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने योजना का किया शुभारंभ
  • सरचार्ज माफी से प्रदेश के 92 लाख परिवारों को राहत
  • बकायेदारों को सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की छूट
  • उपभोक्ताओं को दो चरणों में मिलेगी भुगतान सुविधा

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी, अरेरा कॉलोनी से ऊर्जा विभाग की समाधान योजना 2025-26 का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि समाधान योजना से उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल जमा कराने में राहत मिलेगी। योजना के तहत घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि और औद्योगिक श्रेणी (शासकीय कनेक्शन को छोड़कर) के उपभोक्ताओं को तीन माह या उससे अधिक के बकाया बिल पर सरचार्ज राशि में छूट दी जाएगी। उपभोक्ता बकाया राशि को एकमुश्त या छह किस्तों में चुका सकते हैं। योजना में सरचार्ज पर अधिकतम छूट एक करोड़ रुपए तक दी जा सकती है। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि योजना से लगभग 92 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, जिसमें करीब 3.5 करोड़ परिवार शामिल हैं।

तीनों बिजली कंपनियों ने लागू की योजना

ऊर्जा समाधान योजना मध्य प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (जबलपुर), मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (भोपाल) और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (इंदौर) द्वारा संयुक्त रूप से लागू की गई।

पहले चरण में 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ

योजना के दो चरण तय किए गए हैं। पहला चरण 3 नवंबर से 31 दिसम्बर 2025 तक चलेगा। इस चरण में घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया गया है, जबकि 6 माह की किस्तों में भुगतान करने पर 70 प्रतिशत सरचार्ज में राहत दी गई। गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर 80 प्रतिशत और 6 माह की किस्तों पर 60 प्रतिशत छूट दी गई है। इस चरण में उपभोक्ता कुल बकाया का आंशिक भुगतान कर पंजीकरण करा सकते हैं। घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी।

दूसरे चरण में फरवरी तक जारी रहेगी राहत

योजना का दूसरा चरण 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस अवधि में घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर 90 प्रतिशत और 6 माह की किस्तों पर 60 प्रतिशत सरचार्ज में राहत दी जाएगी। वहीं, गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर 70 प्रतिशत और किस्तों में भुगतान करने पर 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा।  
 

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