CBSE ने स्कूलों को विशेष परिस्थितियों में कक्षा 1 से 12 तक के सेक्शन में 45 छात्रों तक प्रवेश देने की छूट दी. जानें सामान्य और विशेष स्थिति के नियम.
By: Ajay Tiwari
Jul 24, 20254:16 PM
स्टार समाचार वेब. एज्युकेशन डेस्क
सीबीएसई ने स्कूलों की 45 एडमिशन को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। साफ किया है कि विशेष परिस्थितियों में कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक सेक्शन में अधिकतम 45 छात्रों को प्रवेश दिया जा सकता है, जबकि सामान्य नियम में यह संख्या 40 है।
यह छूट केवल अपरिहार्य स्थितियों में दी जाएगी, जिनमें शामिल हैं:
सैन्य या केंद्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों का स्थानांतरण।
"Essential repeat" श्रेणी के छात्र (जो उसी कक्षा में दोबारा पढ़ रहे हैं)।
गंभीर बीमारी से पीड़ित छात्र।
हॉस्टल से डे-स्कॉलर बनने वाले छात्र।
प्रदर्शन सुधारने के लिए दोबारा प्रवेश लेने वाले छात्र।
स्कूलों को 40 से अधिक छात्रों को प्रवेश देने पर कारण दर्ज करना होगा:
कक्षा 9 से 12: छात्र के पंजीकरण के समय सीबीएसई पोर्टल और एडमिशन व विथड्रॉल रजिस्टर में कारण अपलोड करना होगा।
कक्षा 1 से 8: कारण केवल एडमिशन व विथड्रॉल रजिस्टर में दर्ज करना होगा।
सभी मामलों में जानकारी OASIS पोर्टल पर भी अपलोड करनी होगी।
किसी भी परिस्थिति में एक सेक्शन में 45 से अधिक छात्र नहीं हो सकते।
यदि 45 छात्र हैं, तो कक्षा का आकार कम से कम 500 वर्ग फुट होना चाहिए, और प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 1 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र होना चाहिए। यह नियम सीबीएसई एफिलिएशन उपनियम 2018 के क्लॉज 4.8 के तहत है।
सीबीएसई ने स्कूलों से भविष्य में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने और नई कक्षाएं बनाने का आग्रह किया है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित किए बिना जल्द ही प्रति सेक्शन 40 छात्रों की सामान्य सीमा बहाल की जा सके। यह छूट 2 अगस्त 2023 के सर्कुलर के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए दी गई थी।