मध्य प्रदेश कैबिनेट ने "सांख्यिकी से समृद्धि" योजना, गांधीसागर और राणाप्रताप सागर जल विद्युत गृहों के नवीनीकरण, और उज्जैन-ग्वालियर व्यापार मेलों में ऑटोमोबाइल पर 50% टैक्स छूट को मंजूरी दी।
By: Ajay Tiwari
Jul 22, 20252 hours ago
भोपाल. स्टार समाचार वेब.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें प्रदेश में "सांख्यिकी से समृद्धि" के लक्ष्य के साथ "डाटा सुदृढ़ीकरण योजना" को स्वीकृति देना और गांधीसागर व राणाप्रताप सागर जल विद्युत गृहों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का अनुमोदन शामिल है।
मंत्रि-परिषद ने योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के तहत "डाटा सुदृढ़ीकरण योजना" को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य समय पर आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण कर उन्हें विभागों, आमजन और योजना-निर्माताओं के लिए उपलब्ध कराना है। इससे सरकार को डाटा-आधारित सही निर्णय लेने, बेहतर नीतियां बनाने और कार्य में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह योजना स्वतंत्र शोधकर्ताओं, नीति-निर्माताओं और नागरिकों को भी आवश्यक डाटा उपलब्ध कराएगी, जिससे शासन अधिक जवाबदेह बनेगा और राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रि-परिषद ने मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित गांधीसागर (5x23 मेगावाट) और राणाप्रताप सागर (4x43 मेगावाट) जल विद्युत गृहों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए मध्य प्रदेश द्वारा देय राशि को भी अनुमोदित किया है।
गांधीसागर जल विद्युत गृह की पांचों इकाइयों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की अनुमानित लागत 464.55 करोड़ रुपये होगी।
राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह की चारों इकाइयों के लिए अनुमानित लागत 573.76 करोड़ रुपये होगी।
दोनों परियोजनाओं के लिए स्वीकृत कुल परियोजना राशि पर निर्धारित अंशपूँजी को मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य द्वारा 50:50 अनुपात पर साझा किया जाएगा। मध्य प्रदेश का हिस्सा 127.06 करोड़ रुपये होगा। यह नवीनीकरण अगले 40 सालों तक इन परियोजनाओं को उपयोगी बनाए रखेगा। दोनों राज्यों की विद्युत उत्पादन कंपनियां अपनी-अपनी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करेंगी और लागत का लेखा-जोखा पारदर्शी रूप से साझा करेंगी।
मंत्रि-परिषद ने उज्जैन के विक्रमोत्सव व्यापार मेला वर्ष-2025 और ग्वालियर व्यापार मेला 2024-25 में ऑटोमोबाइल विक्रय पर मोटरयान कर में 50% छूट प्रदान करने के परिवहन विभाग की अधिसूचनाओं का अनुसमर्थन किया। यह छूट गैर-परिवहन यानों (मोटर साइकिल, मोटर कार, निजी उपयोग के लिए ओमनी बस) और हल्के परिवहन यानों पर लागू होगी, जिनका विक्रय मेला अवधि के दौरान किया जाएगा। छूट का लाभ केवल संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से स्थाई पंजीयन कराने पर ही मिलेगा। उज्जैन और ग्वालियर के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसायियों को संबंधित आरटीओ से व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने और मेला प्रांगण में भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद ही वाहन बेचने की अनुमति होगी।