सतना में घटते जेंडर रेशियो को लेकर पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। सभी पुराने और नए सोनोग्राफी केंद्रों की जांच की जाएगी। लिंग परीक्षण की सूचना देने वालों को मिलेगा 1 लाख तक का इनाम। नए सेंटर के लिए स्थल निरीक्षण अनिवार्य होगा।
By: Yogesh Patel
Jul 13, 20258:43 PM
सतना, स्टार समाचार वेब
सीएमएचओ कार्यालय में शनिवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एलके तिवारी की अध्यक्षता में गर्भधारण प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) के तहत जिला सलाहकार कि बैठक आयोजित हुई। बैठक में ऑनलाइन प्राप्त 7 नए आवेदनों पर चर्चा की गई। बैठक में जिले में घटता जेंडर रेशियो भी चर्चा का बिषय रहा। इसके अलावा जिले में संचालित सभी सोनोग्राफी केंद्रों में सतत निगरानी के लिए भी दिशा-निर्देश दिए गए।
सीएमएचओ ने बताया कि जिला सलाहकार समिति की बैठक में गर्भधारण एवं प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत निजी अस्पतालों द्वारा सोनोग्राफी सेंटर संचालन के लिए 7 नए ऑनलाइन आवेदनों प्राप्त हुए हैं। समिति की बैठक में तय किया गया कि आवेदनों में प्राप्त आवश्यक अभिलेख और पात्रता के संबंध में सूक्ष्म परीक्षण कर सभी दस्तावेजों कि जांच कर समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाये। जिस पर अगली बैठक में विचार कर पात्रता के अनुरूप अनुमोदन किया जा सके।
ये रहे मौजूद
बैठक में जिला सलाहकार समिति के पदेन सदस्य जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास राजीव सिंह, जिला जनसम्पर्क अधिकारी राजेश सिंह, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मंजू सिंह, प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी वसीम शेख, समिति के सामाजिक सदस्य रेखा सिंह, अंजना तिवारी, प्रभात त्रिपाठी, डीसीएम डॉ. ज्ञानेश मिश्रा, आशुतोष पयासी मौजूद रहे।
नए सोनोग्राफी सेंटर का होगा स्थल निरीक्षण
जिले में पीसी एण्ड पीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी और सुचारू क्रियान्वयन तथा अधिनियम के प्रति जागरूकता लाने प्रचार-प्रसार किये जाने पर भी चर्चा की गई। सीएमएचओ ने बताया कि जिले में घटता जेंडर रेशियो चिंता का बिषय है, जिसके लिए नए लाइसेंस देने से पहले सोनोग्राफी सेंटर का स्थल निरीक्षण किया जायेगा। पुराने संचालित सोनोग्राफी केंद्रों कीभी जांच की जाएगी। इसके अलावा लिंग जांच की गुप्तसूचना देने वाले को एक लाख तक का इनाम भी दिया जायेगा। नवीन सदस्यों को समिति की कार्य विधि जानने पीसी एण्ड पीएनडीटी के नियम निर्देश एवं अधिनियम के बारे में साहित्य भी उपलब्ध किये जाने के निर्देश संबंधित समिति के नोडल अधिकारी को दिये गये।