रेलवे ने ट्रेनों में वेटिंग टिकटों की संख्या कम करने का नियम लागू किया है। अब हर श्रेणी में केवल 25% वेटिंग टिकट जारी होंगे, जिससे लंबी प्रतीक्षा सूची और यात्रियों की भीड़ कम होगी, हालांकि आपातकालीन यात्रियों की मुश्किलें बढ़ेंगी।
By: Star News
Jun 22, 20252:52 PM
अब लंबी वेटिंग पर लगाम, 25 प्रतिशत से अधिक वेटिंग टिकट नहीं
सतना, स्टार समाचार वेब
रेलवे ने चुपके से एक बदलाव कर दिया है। अब लंबी वेटिंग पर लगाम लगाई गई है। सीमित संख्या में ही वेटिंग टिकट जारी होंगे। स्लीपर, एसी थ्री, एसी टू, एसी फर्स्ट, चेयर कार, एग्जीक्यूटिव चेयर कार आदि श्रेणी में कुल बर्थ (सीट ) में से केवल 25 प्रतिशत तक ही वेटिंग टिकट जारी किए जाएंगे। इस संबंध में जानकारों का कहना है कि रेलवे प्रशासन के इस निर्णय से जहां एक ओर यात्रियों को सुविधा होगी तो वहीं दूसरी ओर ट्रेनों के आरक्षित कोच में प्रतीक्षा सूची वाले लोगों की भीड़ भी नियंत्रित हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि अभी तक ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट होती थी। कई बार तो एसी कोच भी जनरल में तब्दील हो जाते थे। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से रेवांचल एवं रीवा-दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एसी फस्ट श्रेणी में 3 से 4 वेटिंग के बाद ही नॉट एवलवल की स्थिति बन रही है और टिकट मिलना बंद हो रहा है।
इन ट्रेनों में सबसे ज्यादा भीड़
सतना से गुजरने वाली प्रमुख ट्रेनों की बात करें तो रेवांचल एक्सप्रेस, महाकौशल एक्सप्रेस, रीवा-आनंद विहार दिल्ली सुपरफास्ट, रीवा-बिलासपुर, कामायनी एक्सप्रेस , महानगरी, पुणे एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों में वेटिंग सातवें आसमान पर होती थी।
इधर बढ़ी यात्रियों की परेशानी
बताया गया कि एक तरफ एक ट्रेन में जहां लंबी वेटिंग टिकट का सिस्टम खत्म हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है जिनको इमरजेंसी में यात्रा करनी है। यात्रियों के पास दूसरी ट्रेन का भी विकल्प नहीं है। उल्लेखनीय कि मुंबई, भोपाल, दिल्ली, पुणे आदि महानगरों के लिए एक तो ट्रेनों की संख्या कम है ऊपर से कई ट्रेनें लंबे रूट की होने की वजह से पहले से ही फुल रहती हैं। कई बार तत्काल का सहारा भी नहीं मिलता है।
इन बर्थों के लिए नियम लागू नहीं
बताया गया कि वेटिंग के नए नियम के अनुसार हर कोच में उपलब्ध कुल बर्थ की संख्या के 25 फीसदी तक ही वेटिंग लिस्ट जारी हो सकेगी। ये नियम उन सीटों पर लागू होगा जो आम लोगों के लिए बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं, इसमें तत्काल, सीनियर सिटीजन, महिलाओं, विदेशी पर्यटकों और दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षित सीटें शामिल नहीं हैं इसके अलावा यह नया नियम उन टिकटों पर भी लागू नहीं होगा जो छूट पर मिलते हैं या सरकारी वारंट पर जारी किए जाते हैं। अगर किसी ट्रेन में 200 बर्थ बुकिंग के लिए उपलब्ध है तो 25 फीसदी यानी वेटिंग लिस्ट 50 तक सीमित रहेगी। यह नियम सभी क्लास में लागू किया गया है। यह नियम लागू होने के बाद तमाम ट्रेनों में रिग्रेट की स्थिति हो गई है।