कोर्ट ने यह भी कहा कि समाज की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए ऐसे मामलों में कठोरता सजा जरूरी है। घटना 24 सितंबर 2024 को घटी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जिला कोर्ट में पेश किया। जहां अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई।
By: Arvind Mishra
Jan 23, 20261:26 PM
जबलपुर। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची से दरिंदगी फिर हत्या के केस में जबलपुर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले (फांसी की सजा) को बरकरार रखा है। आरोपी अतुल को फांसी, बहन चंचल और मां बसंती को दो-दो साल की सजा दी गई।सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच ने दो टूक शब्दों में कहा- आरोपी अतुल भालसे ने पांच साल की मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं, यह विरल से विरलतम मामला है, आरोपी के साथ किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरती जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि समाज की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए ऐसे मामलों में कठोरता सजा जरूरी है। घटना 24 सितंबर 2024 को घटी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जिला कोर्ट में पेश किया। जहां अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई। आरोपी ने फांसी की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
एक नजर में पूरा मामला
पूरी घटना 24 सितंबर 2025 की है। 5 साल की मासूम बच्ची दादी के साथ शहजहानाबाद में रहती थी। दादी ने पोती को बड़े पापा के यहां किताब लाने भेजा था। किताब लाने भेजने के बाद बच्ची लापता हुई थी। जिसके बाद पुलिस को वाजपेई मल्टी में अतुल निहाले के घर से बच्ची का शव प्लास्टिक की टंकी में मिला था।
22 गवाहों की हुई गवाही
इस मामले में बच्ची का शव पीएम के लिए भेजा गया था। डीएनए टेस्ट से आरोप साबित हुआ था। इसके बाद मामले में कुल 22 गवाहों की गवाही हुई। जिसमें मौखिक एवं अन्य साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए। इस मामले में आरोपी अतुल भालसे ने पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूल किया। जिसमें उसने बताया कि उसने बच्ची का अपहरण कर उसका रेप किया और जिसके बाद उसकी हत्या कर दी। इस पूरी प्रकरण में उसकी मां और बहन ने भी आरोपी की मदद कर घटना को छिपाने में सहायदा की।
पूरी तरह स्वस्थ्य था आरोपी
इस मामले में आरोपी के पक्ष से दावा किया गया था कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है, लेकिन अभियोजन पक्ष ने ये साबित कर दिया कि वह अपराध के समय पूरी तरह से स्वस्थ था। साथ ही इस वारदात को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया था।
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