भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशनों पर मोबाइल के स्पीकर पर गाने, वीडियो या रील्स चलाने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। नियम तोड़ने पर 1000 रुपये जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है।

ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर सफर के दौरान यात्रियों को होने वाली असुविधा को रोकने के लिए दक्षिण रेलवे ने एक नया और सख्त नियम लागू किया है। अक्सर देखने में आता है कि लोग यात्रा के दौरान मोबाइल फोन पर तेज आवाज में गाने, वीडियो या सोशल मीडिया रील्स चलाते हैं, जिससे आसपास बैठे अन्य यात्रियों को काफी परेशानी होती है। इस तरह की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए रेलवे प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाते हुए कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है।
आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई भी यात्री ट्रेन या रेलवे स्टेशन परिसर में मोबाइल के स्पीकर पर गाने, वीडियो या किसी भी प्रकार का ऑडियो बजाता है, तो इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। इस तरह की हरकत को यात्रियों के लिए उपद्रव मानते हुए रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसे संशोधित जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत और अधिक प्रभावी बनाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें ट्रेन से भी उतारा जा सकता है।
इस प्रकार की लापरवाही और दूसरों की निजता में खलल डालने वालों पर नकेल कसने के लिए टिकट परीक्षकों (TTE/TEI) या उससे ऊपर के रैंक के सक्षम वाणिज्यिक कर्मचारियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। अब ये अधिकारी नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर मौके पर ही एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकेंगे। रेलवे का यह कदम उन लोगों पर भारी पड़ेगा जो सार्वजनिक स्थानों पर अपनी निजी पसंद का ऑडियो दूसरों पर जबरन थोपते हैं।
यदि कोई यात्री रेलवे कर्मचारी की चेतावनी के बाद भी अपनी इस हरकत से बाज नहीं आता है और लगातार उपद्रव जारी रखता है, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। ऐसे मामलों में आरोपी व्यक्ति को छह महीने तक की साधारण कैद या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों सजाएं एक साथ भुगतनी पड़ सकती हैं। यह प्रावधान ट्रेन के अंदर अनुशासन बनाए रखने और सभी यात्रियों को शांतिपूर्ण सफर का माहौल देने के लिए किया गया है।
दक्षिण रेलवे ने अपने सभी संबंधित डिवीजनों को इस नियम का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों के भीतर पब्लिक एड्रेस सिस्टम (सार्वजनिक घोषणा प्रणाली) के जरिए लगातार घोषणाएं करने को कहा गया है, जो हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में होंगी ताकि हर यात्री तक यह संदेश साफ पहुंच सके। इसके अलावा स्टेशनों पर जागरूकता बढ़ाने वाले नोटिस और पोस्टर भी लगाए जाएंगे, और सभी डिवीजनों को 20 अक्टूबर तक अपनी अनुपालन रिपोर्ट मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया गया है।
भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशनों पर मोबाइल के स्पीकर पर गाने, वीडियो या रील्स चलाने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। नियम तोड़ने पर 1000 रुपये जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है।
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