मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण के लंबित मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने स्थगन की मांग की, जबकि सपाक्स ने पदोन्नति पर रोक लगाने और जल्द फैसले की अपील की है।

मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण:
जबलपुर। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के बहुप्रतीक्षित और लंबे समय से लंबित मामले में मंगलवार (सात जुलाई 2026) को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच के समक्ष मामले को रखा गया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता ने महाधिवक्ता की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए सुनवाई को कुछ समय के लिए टालने का आग्रह किया। कोर्ट ने सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट संकेत दिए कि इस विवाद को अब और अधिक समय तक लंबित नहीं रखा जाएगा और जल्द ही अंतिम सुनवाई शुरू की जाएगी।
सुनवाई के दौरान 'सपाक्स' (सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग कर्मचारी संस्था) ने कड़ा रुख अपनाते हुए मामले के शीघ्र निराकरण की मांग दोहराई। संस्था ने अदालत का ध्यान विधानसभा सचिवालय में हाल ही में जारी 15 पदोन्नति आदेशों की ओर आकर्षित किया। सपाक्स का तर्क है कि जब यह पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो सरकार को किसी भी विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। संस्था ने न्यायालय से आग्रह किया कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक राज्य सरकार पर पदोन्नति आदेश जारी करने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।
इस सुनवाई का एक मुख्य आकर्षण वह मौखिक अंडरटेकिंग रही, जो पिछली कार्यवाहियों के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से महाधिवक्ता से उस वचन (अंडरटेकिंग) पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें पूर्व में कहा गया था कि राज्य सरकार नई प्रमोशन नीति को फिलहाल लागू नहीं करेगी। न्यायालय ने यह जानने की कोशिश की कि क्या उस अंडरटेकिंग का पालन हो रहा है या नहीं। अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहाँ कोर्ट के रुख से स्पष्ट हो जाएगा कि मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति की प्रक्रिया का भविष्य क्या होगा।

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