केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने CII बिजनेस समिट में कहा कि देश में 4 नई श्रम संहिताएं पूरी तरह लागू हो गई हैं। जानें 29 कानूनों के एकीकरण और नए नियमों का असर

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शिरकत करते हुए देश के श्रम ढांचे में हुए बड़े बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने मौजूदा सरकार की नीतियों को गरीब समर्थक होने के साथ-साथ उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल बताया।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने दशकों पुराने और जटिल श्रम कानूनों को सरल बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। नई व्यवस्था के तहत कुल 29 पुराने श्रम कानूनों को समाहित कर चार व्यापक संहिताओं (Labor Codes) में बदल दिया गया है। इन सुधारों का उद्देश्य एक ऐसा आसान ढांचा तैयार करना है जो व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा दे। मंत्री ने जोर दिया कि श्रम और उद्योग एक-दूसरे के पूरक हैं और बेहतर परिणामों के लिए दोनों के बीच प्रभावी समन्वय और बदलाव के प्रति अनुकूल व्यवहार आवश्यक है।
सरकार ने पांच वर्षों के लंबे अंतराल और गहन विचार-विमर्श के बाद इस महीने की शुरुआत में नए नियम जारी कर दिए हैं। हालांकि ये श्रम संहिताएं आधिकारिक तौर पर 21 नवंबर 2025 को लागू की गई थीं, लेकिन अब इनके कार्यान्वयन को पूर्णता प्रदान की गई है।
ये हैं वे चार प्रमुख श्रम संहिताएं..
वेतन संहिता 2019 (Code on Wages): सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी और समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करती है।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 (Industrial Relations Code): विवादों के निपटारे और व्यापारिक सुगमता को संतुलित करती है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 (Social Security Code): असंगठित क्षेत्र सहित सभी श्रमिकों को बीमा और अन्य लाभ प्रदान करने पर केंद्रित है।
पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता 2020: कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा और बेहतर माहौल सुनिश्चित करने के मानक तय करती है।
मांडविया ने साफ किया कि सरकार की मंशा एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की है जहाँ श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हो और उद्योगों को भी फलने-फूलने का पूरा मौका मिले। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
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