मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बड़ा और असरदार फैसला लेते हुए ईडब्ल्यूएस को मिलने वाली पांच साल की आयु छूट को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय मप्र हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है, जिससे अब ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को अन्य सामान्य वर्ग की तरह अधिकतम 40 वर्ष की आयु सीमा में ही आवेदन करना होगा।
By: Arvind Mishra
Jul 15, 20253 hours ago
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बड़ा और असरदार फैसला लेते हुए ईडब्ल्यूएस को मिलने वाली पांच साल की आयु छूट को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय मप्र हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है, जिससे अब ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को अन्य सामान्य वर्ग की तरह अधिकतम 40 वर्ष की आयु सीमा में ही आवेदन करना होगा। इस फैसले से ईडब्ल्यूएस वर्ग के हजारों उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि ऐसी नीतिगत घोषणाएं स्पष्टता और पूर्व सूचना के साथ की जानी चाहिए, ताकि तैयारी में जुटे छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो। अब अभ्यर्थी आयोग से अपेक्षा कर रहे हैं कि वह पहले से चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश जल्द जारी करे, ताकि अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हो सके। गौरतलब है कि फरवरी 2022 में आयोग ने ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को एससी/एसटी और ओबीसी वर्ग के समान 45 वर्ष तक की आयु छूट का लाभ देना शुरू किया था। इसके बाद से आयोग की कई परीक्षाओं में एहर वर्ग के हजारों उम्मीदवारों को इस सुविधा का लाभ मिला। लेकिन अब, नए नोटिफिकेशन के अनुसार, यह लाभ समाप्त कर दिया गया है।
हाईकोर्ट में इस नियम को लेकर चुनौती दी गई थी कि आयु में छूट केवल आरक्षित वर्गों के लिए लागू होती है, जबकि ईडब्ल्यूएस वर्ग को संविधान में सिर्फ 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, न कि आयु छूट जैसी सुविधाएं। कोर्ट ने यह माना कि ईडब्ल्यूएस को सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग नहीं माना गया है, इसलिए उन्हें आयु सीमा में छूट देना नियमों के विरुद्ध है।