मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बड़ा और असरदार फैसला लेते हुए ईडब्ल्यूएस को मिलने वाली पांच साल की आयु छूट को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय मप्र हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है, जिससे अब ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को अन्य सामान्य वर्ग की तरह अधिकतम 40 वर्ष की आयु सीमा में ही आवेदन करना होगा।
By: Arvind Mishra
Jul 15, 202510 hours ago