मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल स्थित 95 करोड़ रुपये की शत्रु संपत्ति 'रियाज मंजिल' पर बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को केंद्र सरकार के समक्ष पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया है।

जबलपुर। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर एकलपीठ ने भोपाल स्थित बहुचर्चित 'रियाज मंजिल' और उससे जुड़ी लगभग 95 करोड़ रुपये मूल्य की शत्रु संपत्तियों (Enemy Properties) पर जिला प्रशासन द्वारा जारी बेदखली की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मनिंदर एस. भट्टी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत दी है और उन्हें केंद्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का संवैधानिक अवसर प्रदान किया है।
अदालत ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ताओं को शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 18 के तहत 15 दिनों के भीतर केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव या संबंधित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन (Representation) जमा करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आवेदन मिलने के बाद प्राधिकारी दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा और प्रस्तुत साक्ष्यों का निष्पक्ष परीक्षण करेगा।

अदालत के दिशानिर्देशानुसार, केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी को सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करने के बाद 60 दिनों के भीतर एक तर्कसंगत और न्यायसंगत आदेश पारित करना होगा। जब तक केंद्र सरकार का यह प्राधिकारी इस मामले में अंतिम फैसला नहीं सुना देता, तब तक उप-विभागीय अधिकारी (SDO) द्वारा जारी बेदखली नोटिस, प्रशासनिक हस्तक्षेप और किसी भी प्रकार की दंडात्मक या बुलडोजर कार्रवाई पर पूरी तरह से रोक लागू रहेगी।
मामले में मुख्य याचिकाकर्ता आजम हसन खान ने तहसील हुजूर के अंतर्गत ग्राम कोहेफिजा स्थित खसरा नंबर 42/19/1 (क्षेत्रफल 0.5240 हेक्टेयर) और खसरा नंबर 42/19/2 (क्षेत्रफल 0.0830 हेक्टेयर) पर जारी बेदखली आदेशों और 29 अप्रैल 2024 को जारी वेस्टिंग सर्टिफिकेट (Vesting Certificate) को चुनौती दी थी।
याचिका में तर्क दिया गया था कि वेस्टिंग सर्टिफिकेट जारी करते समय शत्रु संपत्ति नियम, 2015 के नियम 3 और 4 का उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ताओं को न तो कोई पूर्व नोटिस दिया गया और न ही उनका पक्ष सुना गया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी आधार पर अदालत से संपत्ति पर कब्जे की सुरक्षा और प्रशासनिक कार्रवाई से राहत मांगी गई थी।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए एक महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा है। यदि केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी का अंतिम निर्णय याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भी आता है, तब भी उस आदेश के तामील होने की तिथि से अगले 7 दिनों तक कोई बेदखली कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि का उपयोग याचिकाकर्ता आगे के कानूनी विकल्प चुनने और ऊपरी अदालत का रुख करने के लिए कर सकेंगे। इसके अलावा, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन को केवल समय-सीमा (Limitation) के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यदि केंद्र सरकार का निर्णय याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आता है और उन्हें ऊपरी अदालतों से भी कोई कानूनी राहत नहीं मिलती है, तो नियमों के तहत इस शत्रु संपत्ति को नीलामी (Auction) प्रक्रिया के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। फिलहाल, पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी के फैसले और अदालती आदेशों के अधीन रहेगी।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल स्थित 95 करोड़ रुपये की शत्रु संपत्ति 'रियाज मंजिल' पर बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को केंद्र सरकार के समक्ष पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया है।
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