भारत ने सिंधु जल संधि पर हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (CoA) के 15 मई 2026 के फैसले को पूरी तरह खारिज किया। विदेश मंत्रालय ने कहा- अवैध अदालत का फैसला शून्य और अमान्य।

'अवैध अदालत का फैसला हमें मंजूर नहीं'
विदेश मंत्रालय- आतंकवाद रुकने तक संधि स्थगित
नई दिल्ली: स्टार समाचार वेब
भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को लेकर तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। भारत ने नीदरलैंड के हेग स्थित तथाकथित 'कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन' (CoA) के ताजा फैसले को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया है। भारत सरकार ने दो टूक शब्दों में कहा है कि इस अदालत का गठन पूरी तरह से अवैध तरीके से किया गया है और इसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसके किसी भी आदेश या कार्रवाई को भारत मान्यता नहीं देता।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया के तीखे सवालों का जवाब देते हुए इस रुख को साफ किया। उन्होंने बताया कि इस अवैध रूप से गठित तथाकथित 'कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन' ने 15 मई 2026 को सिंधु जल संधि के तहत अधिकतम जल भंडारण क्षमता (Maximum Pondage) से जुड़े एक मामले में तथाकथित फैसला जारी किया है।
रणधीर जायसवाल ने कहा, "भारत इस तथाकथित फैसले को पूरी तरह खारिज करता है, ठीक वैसे ही जैसे इस अदालत द्वारा पहले दिए गए सभी फैसलों को खारिज किया गया था। भारत ने कभी भी इस अदालत के गठन को स्वीकार नहीं किया है। ऐसे में इस निकाय की किसी भी कार्यवाही, फैसले या आदेश का कोई कानूनी महत्व नहीं है और वह पूरी तरह 'नल एंड वॉयड' (Null and Void) यानी शून्य और अमान्य है।"
विदेश मंत्रालय ने इस बात को फिर से दोहराया है कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का फैसला अब भी पूरी तरह लागू है। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को सिंधु नदी प्रणाली के जल उपयोग को लेकर यह ऐतिहासिक समझौता हुआ था।
हालांकि, पिछले साल पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले के बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने संप्रभु अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस संधि को सस्पेंड (स्थगित) कर दिया था। भारत का स्टैंड आज भी साफ है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को विश्वसनीय, प्रामाणिक और स्थायी रूप से बंद नहीं करता, तब तक यह संधि स्थगित ही रहेगी।
भारत ने इस मामले में वैश्विक मंचों को भी कड़ा संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने जून 2025 में भी यह स्पष्ट कर दिया था कि जब तक यह संधि स्थगित है, तब तक भारत इस समझौते के तहत किसी भी दायित्व या शर्त को निभाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।
भारत सरकार का मानना है कि कोई भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, विशेष रूप से ऐसा निकाय जिसका गठन ही नियमों के खिलाफ जाकर अवैध रूप से हुआ हो, भारत द्वारा अपने संप्रभु अधिकारों की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों की वैधता पर रत्ती भर भी सवाल नहीं उठा सकता।

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