मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल, डीजल और CNG पंप संचालकों को लंबित टैक्स असेसमेंट में बड़ी राहत दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्व-घोषणा के आधार पर टैक्स निर्धारण की पूरी प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज और नियमों की विस्तृत जानकारी यहाँ पढ़ें।

पेट्रोल पंप संचालकों के काम की खबर
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के पेट्रोल, डीजल और सीएनजी (CNG) पंप संचालकों को लंबित टैक्स असेसमेंट के मामलों में एक बड़ी और राहत भरी सौगात दी है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी की गई नई अधिसूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के पात्र मामलों में व्यापारियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर स्व-घोषणा (Self-Declaration) के माध्यम से कर निर्धारण (Tax Assessment) की प्रक्रिया को पूरा माना जाएगा। इस कदम से लंबे समय से लंबित मामलों के त्वरित निपटारे में मदद मिलेगी और व्यापारियों को प्रशासनिक झंझटों से मुक्ति मिलेगी।
यह विशेष व्यवस्था कई प्रमुख वैधानिक अधिनियमों के अंतर्गत लंबित मामलों पर प्रभावी होगी। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित कानून शामिल हैं:
मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 (Central Sales Tax Act)
मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम 2018
हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम 2018
पात्र पंप संचालकों को निर्धारित आवेदन फॉर्म भरकर विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर विभाग उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार असेसमेंट की प्रक्रिया को अंतिम रूप देगा।
यह सुविधा सभी संचालकों के लिए खुली नहीं है। इसका लाभ उठाने के लिए कुछ कड़े नियम और शर्तें तय की गई हैं:
पंजीकृत व्यापारी:
यह सुविधा केवल उन्हीं पंजीकृत पेट्रोल पंप संचालकों को मिलेगी जिन्होंने मध्य प्रदेश में अधिसूचित तेल कंपनियों या पंजीकृत व्यापारियों से विधिवत टैक्स और उपकर चुकाकर ही पेट्रोल, डीजल या CNG की खरीद की है।
कर चोरी से मुक्ति:
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संबंधित पंप संचालक के खिलाफ किसी भी प्रकार का कर चोरी का मामला दर्ज या पकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए।
लंबित नोटिस का अभाव: अतिरिक्त कर या टैक्स ऑडिट से संबंधित कोई भी पूर्व लंबित नोटिस का अनुपालन बाकी नहीं होना चाहिए।
रिफंड का दावा नहीं:
संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए कारोबारी द्वारा किसी भी प्रकार के रिफंड का दावा प्रस्तुत नहीं किया गया हो।
स्व-घोषणा के जरिए असेसमेंट पूरा कराने के लिए पंप संचालकों को आवेदन पत्र के साथ कुछ अहम दस्तावेज संलग्न करने होंगे:
कर (Tax) और ब्याज (Interest) जमा किए जाने की चालान की कॉपी।
जिन कारोबारियों का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से अधिक है, उनके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की ऑडिट रिपोर्ट देना अनिवार्य है।
यदि केंद्रीय बिक्री कर (CST) के अंतर्गत किसी छूट या रियायती दर का लाभ लिया गया है, तो उससे संबंधित फॉर्म-C, फॉर्म-F, और फॉर्म-E जैसे मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
वैट और केंद्रीय बिक्री कर के लिए मुख्य रूप से फॉर्म-ए और फॉर्म-बी जैसे निर्धारित फॉर्म की आवश्यकता होगी।
प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए हैं..
त्रुटि सुधार का अवसर:
यदि आवेदन की जांच के दौरान विभाग को किसी प्रकार की कमी या गलती मिलती है, तो संबंधित अधिकारी द्वारा लिखित नोटिस जारी किया जाएगा। इसके जरिए व्यापारी को सुनवाई और गलती सुधारने का उचित अवसर मिलेगा। तय समय सीमा के भीतर कमी दूर करने पर आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। यदि सुधार नहीं किया जाता या सुनवाई में अनुपस्थिति रहती है, तो आवेदन खारिज किया जा सकता है।
30 दिन की समयसीमा:
विभाग के लिए भी समयबद्धता तय की गई है। आवेदन जमा होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर यदि विभाग की ओर से कोई आपत्ति या सूचना नहीं भेजी जाती है, तो उस आवेदन को स्वतः ही स्वीकृत मान लिया जाएगा और असेसमेंट प्रक्रिया पूर्ण समझी जाएगी।
कुछ विशेष परिस्थितियों में पंप संचालकों को इस राहत का लाभ नहीं मिल पाएगा:
जो कारोबारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर चोरी के मामलों में फंसे हुए हैं।
वर्ष 2024-25 के दौरान कर चोरी पकड़े जाने वाले मामले।
अतिरिक्त कर की मांग वाले जारी नोटिस का अनुपालन न करने वाले संस्थान।
कर ऑडिट के बाद जारी किए गए नोटिसों की अनदेखी करने वाले और संबंधित वर्ष में कानून के तहत रिफंड का दावा ठोकने वाले पंप संचालक इस पूरी व्यवस्था से बाहर रखे गए हैं।
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