रूस में नौकरी के बहाने जबरन सेना में भर्ती किए गए 26 भारतीयों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र सरकार से एक हफ्ते में मांगा जवाब। जानें कुपियांस्क और सेलिदोवे में फंसे भारतीयों की पूरी कहानी।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
रूस में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार हुए 26 भारतीय नागरिकों का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। इन भारतीयों को कथित तौर पर रूस में बेहतर रोजगार का झांसा देकर ले जाया गया था, लेकिन वहां उन्हें जबरन रूसी सेना में भर्ती कर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के मैदान में झोंक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब तलब किया है।
शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने बताया कि रूस में फंसे ये नागरिक अपनी इच्छा के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए मजबूर हैं। उनके द्वारा भेजे गए संदेशों से स्पष्ट है कि वे वहां असुरक्षित हैं और वापस आना चाहते हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि मामले की पूरी जांच की जाएगी।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये सभी 26 भारतीय वैध वीजा पर पर्यटक या छात्र बनकर रूस गए थे। लेकिन वहां पहुंचते ही एक संगठित नेटवर्क के जरिए उनके पासपोर्ट छीन लिए गए और उनकी आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई। उन्हें डरा-धमका कर रूसी सेना की इकाइयों में शामिल होने के अनुबंधों पर हस्ताक्षर कराए गए। परिवारों का दावा है कि यह एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी का मामला है।
परिजनों के अनुसार, सितंबर और अक्टूबर 2025 के दौरान उन्हें अंतिम बार संदेश मिले थे। तब फंसे हुए भारतीयों ने बताया था कि वे कुपियांस्क, सेलिदोवे और माकीवका जैसे भीषण युद्ध वाले इलाकों में तैनात हैं। इसके बाद से कई लोगों का अपने परिवारों से संपर्क पूरी तरह टूट गया है, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं।
याचिका में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह दलील दी गई है कि विदेश में फंसे अपने नागरिकों की जान बचाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। परिवारों ने विदेश मंत्रालय और मॉस्को स्थित दूतावास से भी गुहार लगाई थी, लेकिन कोई ठोस परिणाम न मिलने के बाद उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट अब इस बात पर विचार करेगा कि इन नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।
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