सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी को सरेंडर करने की सलाह दी है। कोर्ट ने सोनम के वकीलों को दो विकल्प दिए हैं। जानें पूरी खबर विस्तार से।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी को आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने की सलाह दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने साफ किया कि अदालत या तो मेघालय सरकार की अपील पर गुण-दोष के आधार पर फैसला सुनाएगी या फिर सोनम को सरेंडर करने का निर्देश देकर जांच एजेंसियों को पूछताछ का मौका देगी। इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को तय की गई है।
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सोनम रघुवंशी के वकील के सामने दो विकल्प रखे। अदालत ने कहा कि यदि वे चाहें तो कोर्ट मेघालय सरकार की अपील पर उनकी दलीलें सुनकर सीधा अंतिम आदेश पारित कर सकता है। दूसरा विकल्प यह सुझाया गया कि सोनम खुद आत्मसमर्पण करे ताकि जांच एजेंसियां उससे आगे की पूछताछ कर सकें, और इसके साथ ही जमानत के बिंदु पर भी विचार किया जा सके।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वारदात के बाद सोनम के आचरण और कानूनी तर्कों पर गंभीर सवाल खड़े किए। अदालत ने पूछा कि गिरफ्तारी के समय कारण न बताए जाने का मुद्दा आरोपी पक्ष द्वारा पहले क्यों नहीं उठाया गया? इस पर सोनम के वकील ने कोर्ट से समय मांगते हुए कहा कि वे इस पर निर्देश लेकर गुरुवार तक अपना जवाब दाखिल करेंगे।
मेघालय सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोनम की जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि चूंकि आरोपी ने पुलिस के सामने खुद स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया था, इसलिए बाद में यह दावा करना कि उसे गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए थे, कानूनी रूप से सही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी मेमो की कोई भी कमी केवल एक मामूली लिपिकीय त्रुटि (क्लेरिकल मिस्टेक) है और जो व्यक्ति खुद थाने पहुंचकर समर्पण करता है, वह ऐसे तकनीकी आधारों पर राहत का हकदार नहीं होता।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून का हवाला देते हुए कहा कि कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी के कारण अलग से लिखित रूप में बताना आवश्यक नहीं होता। यदि कोई आरोपी रंगे हाथों पकड़ा जाता है या खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है, तो वह बाद में यह दलील नहीं दे सकता कि उसे गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई गई थी। अब आगामी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका और मेघालय सरकार की अपील पर आगे का रुख तय करेगा।
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