ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मुकुंदानंद गिरि को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। जानें क्या है पॉक्सो एक्ट का पूरा मामला

ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरि की कानूनी परेशानियां एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा हाल ही में दी गई अग्रिम जमानत को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यह मामला नाबालिगों के यौन शोषण (POCSO Act) जैसे संगीन आरोपों से जुड़ा है, जिसने धार्मिक और कानूनी गलियारों में हलचल मचा दी है।
मामले के मूल शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए दलील दी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को इतने गंभीर और संवेदनशील मामले में अग्रिम जमानत नहीं देनी चाहिए थी। याचिका में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि आरोपियों के रसूख और प्रभाव को देखते हुए उनके बाहर रहने से शिकायतकर्ता और पीड़ितों की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि हाई कोर्ट ने तथ्यों की व्याख्या जिस तरह से की है, उससे भविष्य में पूरा मुकदमा और गवाहों के बयान प्रभावित होने की प्रबल आशंका है।
यह विवाद तब गहराया जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। पुलिस जांच के दौरान दोनों कथित पीड़ित शिष्यों की मेडिकल जांच कराई गई और उनके लिखित एवं वीडियो बयान दर्ज किए गए। इन बयानों में पीड़ितों ने यौन उत्पीड़न की बात को पुख्ता तौर पर दोहराया था। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच तेज कर दी। गिरफ्तारी के डर से शंकराचार्य और उनके शिष्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जिस पर जस्टिस जितेंद्र कुमार की सिंगल बेंच ने 25 मार्च, 2026 को अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें राहत दे दी थी।
जहां एक ओर पीड़ित पक्ष सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है, वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज और स्थानीय प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए इसे एक साजिश करार दिया है। अब सबकी निगाहें देश की सर्वोच्च अदालत पर टिकी हैं कि क्या वह हाई कोर्ट के जमानत आदेश को बरकरार रखती है या इसमें हस्तक्षेप करती है।

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सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने उस फैसले पर नाराजगी जताई है, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इंकार कर दिया गया था। कोर्ट ने नार्को-टेरर केस के आरोपी जम्मू कश्मीर के सैयद इफ्तेखार अंद्राबी को जमानत दी और खालिद और शरजील को जमानत नहीं दिए जाने पर असहमति जताई।
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