सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव-इन रिलेशनशिप खत्म करना अपराध नहीं है। जस्टिस बी. वी. नागरत्ना की बेंच ने सहमति से बने संबंधों, शादी के वादे और बच्चों के अधिकारों पर स्थिति स्पष्ट की है।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर एक बड़ी व्याख्या दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि दो वयस्क आपसी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उस रिश्ते का खत्म होना अपने आप में कोई आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता। जस्टिस बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने सुनवाई के दौरान सहमति से बने संबंधों और यौन अपराधों के बीच के बारीक अंतर को समझने पर जोर दिया।
न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब दो बालिग व्यक्ति बिना विवाह के साथ रहने का निर्णय लेते हैं, तो ऐसे रिश्तों में अंतर्निहित जोखिम भी शामिल होते हैं। कोर्ट ने सवाल उठाया कि यदि शुरुआत में रिश्ता पूरी तरह आपसी रजामंदी पर आधारित था, तो उसके टूटने के बाद उसे दुष्कर्म जैसे गंभीर आपराधिक मामले में तब्दील करना कितना उचित है।
मामला एक विधवा महिला का था, जिसने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने उससे शादी का झूठा वादा किया, शारीरिक संबंध बनाए और यहाँ तक कि अपनी पहले से शादीशुदा होने की जानकारी भी छिपाई। इस संबंध से एक बच्चा भी हुआ। महिला के वकील ने दलील दी कि यह धोखाधड़ी और शोषण का मामला है।
अदालत ने इस दौरान एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर स्पष्टता दी। कोर्ट ने कहा कि विवाह के दायरे से बाहर जन्मे बच्चे को 'नाजायज' नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में जन्म लेने वाले बच्चों के सभी कानूनी अधिकार सुरक्षित हैं और पीड़िता अपने बच्चे के लिए गुजारा-भत्ता (Maintenance) मांगने की हकदार है।
अदालत ने स्वीकार किया कि इस तरह की कानूनी पूछताछ कभी-कभी पीड़ित के लिए कठिन हो सकती है, लेकिन कानून की दृष्टि में सहमति की प्रकृति को समझना अनिवार्य है। अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को इस विवाद को बातचीत या मध्यस्थता के जरिए सुलझाने का सुझाव दिया, ताकि मामले का सौहार्दपूर्ण अंत हो सके।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव-इन रिलेशनशिप खत्म करना अपराध नहीं है। जस्टिस बी. वी. नागरत्ना की बेंच ने सहमति से बने संबंधों, शादी के वादे और बच्चों के अधिकारों पर स्थिति स्पष्ट की है।
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