मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने नर्सिंग आफिसर और सिस्टर ट्यूटर पदों की भर्ती से जुड़ी याचिका पर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट विरोधाभास है, जिससे प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।
मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने GNM प्रथम वर्ष के रिजल्ट पर रोक लगाते हुए नर्सिंग काउंसिल से कॉलेजों के संसाधनों की पूरी रिपोर्ट मांगी है।
MPESB ने नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के 2317 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 6 अप्रैल 2026 से आवेदन शुरू होंगे। योग्यता, आयु सीमा और वेतन की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
मध्यप्रदेश में नर्सिंग शिक्षा का बड़ा संकट: 2025-26 सत्र के लिए 28,560 सीटों में से लगभग 10,825 सीटें (50% तक) खाली रहने का अनुमान है। जानें क्यों गिर रहा है छात्रों का भरोसा, क्या है फर्जी कॉलेजों और सरकारी निगरानी की कमी का असर।
















