इंदौर के क्षिप्रा थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म, छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर मुख्य आरोपी सहित चार नाबालिगों को हिरासत में लिया है।
मध्यप्रदेश में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पाक्सो) के केस के पीड़ित की आयु तय करने के लिए 10वीं कक्षा की मार्कशीट को ही अहम माना जाएगा। यह नहीं होने पर पहली कक्षा में प्रवेश के समय दर्ज आयु को आधार माना जाएगा।














