मध्यप्रदेश में कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाने, गतिविधियों को नियंत्रित करने और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने कड़े दिशा-निर्देश लागू किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश कोचिंग केंद्र (पंजीयन एवं विनियमन) नियम, 2026 का प्रारूप जारी कर दिया है।
मध्यप्रदेश में निजी स्कूलो के संचालन को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्त और नई गाइडलाइन तय कर दी है। अब राज्य में किसी भी निजी हाई और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, मान्यता, नवीनीकरण, माध्यम या स्थान परिवर्तन के लिए सरकार की नई शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।














