EPFO की CBT मीटिंग में हुए बड़े बदलाव! अब PF अकाउंट से पूरी रकम निकाल सकेंगे सदस्य, निकासी के नियम आसान, 25% मिनिमम बैलेंस और पेंशनर्स के लिए मुफ्त डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा।
By: Ajay Tiwari
Oct 13, 20258:10 PM
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने सोमवार (13 अक्टूबर) को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में कई ऐतिहासिक और राहत भरे फैसलों का ऐलान किया। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग के बाद, अब EPF अकाउंट से पैसा निकालना पहले से कहीं ज्यादा सरल और सुविधाजनक हो जाएगा।
100% निकासी की सुविधा और नियम हुए आसान
EPFO ने सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए अब PF खाते में जमा पूरी राशि (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्सों समेत) निकालने की सुविधा दे दी है। साथ ही, पहले के 13 जटिल नियमों को खत्म करते हुए, आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) के लिए केवल तीन आसान श्रेणियां बनाई गई हैं:
आवश्यक ज़रूरतें: बीमारी, शिक्षा, शादी। (शिक्षा के लिए निकासी की सीमा 3 से बढ़ाकर 10 बार और शादी के लिए 5 बार कर दी गई है)।
हाउसिंग ज़रूरतें: मकान से जुड़े खर्च।
विशेष परिस्थितियाँ: जैसे प्राकृतिक आपदा।
इसके अलावा, न्यूनतम सेवा अवधि (Minimum Service Period) को घटाकर अब 12 महीने कर दिया गया है।
बिना कारण बताए निकासी की स्वतंत्रता
विशेष परिस्थितियों (जैसे बेरोजगारी या महामारी) में निकासी के लिए अब सदस्यों को कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी। इस झंझट को समाप्त करने से क्लेम खारिज होने की संभावना कम होगी और प्रोसेस तेज़ होगी।
रिटायरमेंट फंड की सुरक्षा: 25% मिनिमम बैलेंस
EPFO ने सुनिश्चित किया है कि निकासी के बावजूद सदस्यों के खाते में हमेशा 25% राशि न्यूनतम बैलेंस के रूप में बनी रहे। यह कदम सदस्यों को 8.25% की आकर्षक ब्याज दर और चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ दिलाता रहेगा, जिससे उनका रिटायरमेंट फंड सुरक्षित और बढ़ता रहे।
ऑटो सेटलमेंट और तेज़ प्रोसेसिंग
निकासी प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑटोमैटिक करने की तैयारी है, जिसमें अब कोई भी दस्तावेज़ जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे क्लेम का निपटारा तेज़ी से होगा। समय से पहले फाइनल सेटलमेंट की अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने और पेंशन निकासी की अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दिया गया है।
'विश्वास योजना': जुर्माने में बड़ी राहत
पेंडिंग मुकदमों और जुर्माने के निपटारे के लिए EPFO ने 'विश्वास योजना' शुरू की है। मई 2025 तक लंबित 6,000 से अधिक मुकदमों को देखते हुए, देरी से PF जमा करने पर जुर्माने की दर को कम कर 1% प्रति माह कर दिया गया है। दो महीने तक की देरी पर 0.25% और चार महीने तक की देरी पर 0.50% का रियायती जुर्माना लगेगा। यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी।
पेंशनर्स के लिए मुफ्त डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट
EPS 95 पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए, EPFO ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के साथ समझौता किया है। इसके तहत अब पेंशनर्स घर बैठे मुफ्त में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा कर सकेंगे। इस सुविधा का पूरा खर्च EPFO वहन करेगा (₹50 प्रति सर्टिफिकेट), जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के पेंशनर्स को भारी सहूलियत मिलेगी।
7. EPFO 3.0: सेवाओं का डिजिटल आधुनिकीकरण
EPFO ने अपनी सेवाओं को पारदर्शी और तेज़ बनाने के लिए 'EPFO 3.0' डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को मंज़ूरी दी है। इसमें क्लाउड-बेस्ड टेक्नोलॉजी, मोबाइल ऐप और ऑटोमैटिक क्लेम सेटलमेंट जैसी आधुनिक सुविधाएँ शामिल होंगी, जिससे 30 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा।
फंड मैनेजमेंट में सुधार
सदस्यों के PF फंड पर बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड ने EPFO के डेट पोर्टफोलियो के लिए चार फंड मैनेजर्स को अगले 5 साल के लिए नियुक्त किया है।