उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे 2020 में IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने दंगे को 'दुर्लभ से दुर्लभतम' श्रेणी में नहीं माना
2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के इस ऐतिहासिक फैसले ने एक बार फिर चार साल पहले राजधानी को दहला देने वाली इस वीभत्स घटना की यादें ताजा कर दी हैं। कोर्ट ने इस मामले को 'दुर्लभ से दुर्लभतम' श्रेणी में तो नहीं माना, लेकिन समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला जरूर करार दिया।
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने अंकित शर्मा हत्याकांड में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और अन्य गंभीर धाराओं के तहत ताहिर हुसैन सहित सभी 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को दंगा करने, घातक हथियारों से लैस होकर हमला करने, अपहरण और हत्या जैसे संगीन अपराधों का दोषी पाया गया। इसके साथ ही, मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन पर अदालत ने 5 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।
फैसला सुनाते हुए अदालत ने घटना की क्रूरता का अत्यंत दर्दनाक ब्योरा दिया। बेंच ने टिप्पणी की कि हालांकि यह मामला ' rarest of rare' (दुर्लभतम) की श्रेणी में नहीं आता, फिर भी इस जघन्य अपराध ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मृतक अंकित शर्मा को एक जानवर की तरह घसीटा गया और बाद में उनके शव को नाले में फेंक दिया गया।
सजा पर बहस के दौरान, विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने अदालत से सभी पांचों दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अंकित शर्मा के शरीर पर कुल 51 घाव पाए गए थे, जिनमें से 18 घाव केवल धारदार हथियारों से किए गए थे। वारदात के वक्त आरोपी कसाई बन गए थे और मौत के बाद भी उन पर वार करते रहे। शर्मा के शरीर पर अंडरवियर के अलावा एक भी कपड़ा नहीं बचा था।
दूसरी ओर, ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकीलों राजीव मोहन और तारा नरूला ने फांसी की मांग का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि इस पूरे मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से 6 को कोर्ट पहले ही बरी कर चुकी है। केवल चोटों की क्रूरता के आधार पर मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता और जेल में हिरासत के दौरान ताहिर का आचरण अच्छा रहा है। फैसला आने के बाद ताहिर हुसैन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हाईकोर्ट में उन्हें न्याय मिलेगा और "देर है अंधेर नहीं।"
इस फैसले के सामने आने के बाद दिल्ली की राजनीति गरमा गई है। केंद्रीय मंत्री और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हत्या के आरोपी होने और गिरफ्तारी के बाद भी 'आप' नेतृत्व ने लंबे समय तक ताहिर हुसैन का समर्थन और संरक्षण जारी रखा। मल्होत्रा ने कहा कि मूल रूप से आम आदमी पार्टी के लोग और उनके नेता अराजकतावादी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में बंद रहने के बावजूद ताहिर हुसैन ने इस्तीफा नहीं दिया। भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि दिल्ली की जनता ने 'आप' को नकार दिया है और अब पंजाब की जनता भी इनका असली चेहरा देखकर इन्हें सत्ता से बाहर कर देगी।

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