सुप्रीम कोर्ट ने यमुना बाढ़ मैदान मामले में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को बड़ी राहत दी है। NGT का 2017 का आदेश रद्द करते हुए 5 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने श्री श्री रविशंकर के 'आर्ट ऑफ लिविंग' (Art of Living) फाउंडेशन को एक बहुत बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के साल 2017 के उस आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, जिसमें फाउंडेशन को साल 2016 में आयोजित 'वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल' (World Culture Festival) की वजह से यमुना के बाढ़ के मैदानों (Floodplains) को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। यह महत्वपूर्ण फैसला जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एनके सिंह की पीठ द्वारा सुनाया गया है। यह कानूनी लड़ाई फाउंडेशन से जुड़े संगठन 'व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया' (Vyakti Vikas Kendra India) की अपील पर लड़ी गई थी, जिसे अंततः सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सफलता मिली है।
इस फैसले के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को यह कड़ा निर्देश दिया है कि वह पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में फाउंडेशन द्वारा पहले जमा किए गए 5 करोड़ रुपये तत्काल वापस करे। अदालत के इस फैसले से आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को बड़ी आर्थिक और नैतिक राहत मिली है। इस मामले से जुड़ा विस्तृत और संपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसमें कानूनी तर्कों और राहत के आधारों का विस्तार से उल्लेख किया गया है।
यह पूरा विवाद मार्च 2016 में दिल्ली में यमुना के किनारे आयोजित हुए भव्य 'वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल' से जुड़ा है। यह तीन दिवसीय सांस्कृतिक महाकुंभ 11 से 13 मार्च 2016 के बीच आयोजित किया गया था, जिसमें देश-विदेश से लाखों लोग शामिल हुए थे। हालांकि, आयोजन स्थल को लेकर पर्यावरणविदों और NGT में सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद यह मामला कानूनी रूप ले गया था। NGT ने अपने अंतरिम आदेश में फेस्टिवल शुरू होने से ठीक पहले फाउंडेशन पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के नाम पर 5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त रखी थी।
मार्च 2016 में पारित NGT के निर्देश के मुताबिक, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति तो मिल गई थी, लेकिन इसके एवज में उन्हें 5 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि जमा करनी पड़ी थी। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि बाद में पर्यावरण को हुए नुकसान का सटीक आकलन किया जाएगा और उसी आधार पर अंतिम क्षतिपूर्ति राशि तय होगी, जिसमें इस जमा राशि का समायोजन किया जाना था। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा NGT के आदेश और पूरी कार्रवाई को खारिज किए जाने के बाद फाउंडेशन को यह पूरी राशि वापस मिल रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना बाढ़ मैदान मामले में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को बड़ी राहत दी है। NGT का 2017 का आदेश रद्द करते हुए 5 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया है।
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